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    Land Mutation: 44 साल पहले बेची गई जमीन का गलत तरीके से बनाया जमाबंदी, CO समेत ब्लॉक के तीन अधिकारियों पर एक्शन

    Updated: Wed, 20 Nov 2024 03:36 PM (IST)

    Bihar Land Mutation Case बिहार में अंचलाधिकारी आरओ और राजस्व कर्मचारी पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। दरअसल दरभंगा में एक 44 साल पुराने भूमि विवाद मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने बेनीपुर के अंचलाधिकारी आरओ और राजस्व कर्मचारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से भी मामले में प्रतिवेदन मांगा है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा के बेनीपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी की कोर्ट ने बेनीपुर के अंचलाधिकारी अश्वनी कुमार, आरओ अश्वनी कुमार राय और राजस्व कर्मचारी सुधीर कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

    वहीं, इस संदर्भ में जिलाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की है। कोर्ट ने यह कार्रवाई 44 वर्ष पूर्व बेची गई भूमि का गलत कागजात तैयार कर सही करार देते हुए जमाबंदी कायम कर माल गुजारी रसीद निर्गत करने के अभियोग में संस्थित एक आपराधिक मामले में की है।

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    डीएम को मिला यह निर्देश

    कोर्ट ने इससे संबंधित मामले के अभियोग पत्र संख्या 242/24 में वर्णित आरोप विवरणी के साथ संलग्न सभी कागजातों की प्रति जिलाधिकारी को भेजते हुए आगामी चार दिसंबर तक प्रतिवेदन भेजने का नोटिस भेजा है।

    मुकदमे के परिवादी हावीडीह के वृजबिहारी राय ने अदालत में 12 नवंबर, 2024 को आपराधिक मुकदमा संस्थित कराया है।

    जिसकी सुनवाई 13 नवंबर को हुई। परिवादी का कहना है कि उनके पिता स्व. सीताराम राय ने अपने जीवनकाल में दो बीघा छह कठ्ठा जमीन निबंधित केवाला के द्वारा वर्ष 1980 और 1981 में खरीद की थी।

    आधा दर्जन लोगों के नाम की गई जमीन

    परिवादी ने आगे कहा कि उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आकर खेती करते रहे। उनकी मृत्यु पश्चात परिवादी, उनके भाई और मां ने आवश्यकतानुसार समय समय पर सज्जनपुरा गांव के करीब आधा दर्जन लोगों के नाम जमीन बिक्री की। सभी खरीदार उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में हैं, जिस भूमि पर कई लोग घर बनाकर रह रहे हैं।

    इसी बीच 44 वर्ष पूर्व भूमि विक्रय करने वाले रामयुगल सिंह और सोनझारी देवी के पौत्रों ने कर्मचारी, आरओ और सीओ बेनीपुर के कार्यालय में जाली कागजात तैयार करवाकर गलत दखल कब्जा दिखाकर अपने नाम से जमाबंदी कायम कराकर मालगुजारी रसीद प्राप्त कर लिया है।

    जान मारने की धमकी देने एवं जमीन हड़पने की शिकायत

    उधर, उजियारपुर में भगवानपुर देसुआ गांव निवासी सज्जन कुमार ने कुछ लोगों पर जमीन हड़पने एवं जान मारने की धमकी देने संबंधी अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराई है।

    मामले की जांच कर धमकाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में दायर शिकायत संख्या 1328/2024 में सज्जन कुमार ने कहा है कि उनके ग्रामीण राजीव झा, अमर ज्योति झा, विकास कुमार उर्फ बुआरी, अविकास कुमार उर्फ बुधन, आदि द्वारा उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है।

    इसको लेकर उनकी बहु ने व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया है। वाद दायर होने की जानकारी मिलने पर उक्त लोग एकमत होकर उन्हें जान मारने की धमकी देकर केस उठाने का दबाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उक्त लोगों द्वारा धमकी मिलने पर उनके परिवार के लोग सहमे हुए हैं।

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