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    Buxar News: बक्सर के लोगों के लिए राहत की खबर, बिना ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    बक्सर नगर परिषद के निवासियों के लिए खुशखबरी! बिहार सरकार ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की है जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी। यह योजना आवासीय व्यावसायिक औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू है जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। करदाता ऑनलाइन या शिविरों में भुगतान कर सकते हैं।

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    नगर निकायों के वासी बिना ब्याज और जुर्माना के जमा कर सकेंगे होल्डिंग टैक्स

    जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर परिषद क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे बिना ब्याज और जुर्माने के अपने बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। बिहार सरकार ने 'बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025' लागू कर दी है। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर ब्याज और जुर्माना से पूरी छूट दी जाएगी।

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    नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना सभी आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू होगी। मुख्य पार्षद कमरुन निशा फरीदी ने बताया कि इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 या उससे पूर्व के लंबित संपत्ति कर की मूल राशि चुकाने पर, उस पर लगने वाला ब्याज और दंड पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

    अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन करदाताओं के टैक्स से जुड़े मामले किसी न्यायालय या अन्य फोरम में लंबित हैं, वे यदि संबंधित वाद को वापस ले लेते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक स्व-निर्धारित होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे भी नगर परिषद से संपर्क कर योजना में शामिल हो सकते हैं।

    नगर परिषद द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। होल्डिंग टैक्स का भुगतान अब नगर परिषद कार्यालय के अतिरिक्त कामन सर्विस सेंटर, स्थायी व चलंत शिविरों के माध्यम से भी किया जा सकता है। जहां ऑनलाइन वसूली की सुविधा सक्रिय है, वहां पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान संभव है।

    इस योजना का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए शहर के विकास कार्यों को गति देना भी है। कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि करदाता इस योजना का लाभ उठाकर न केवल पुराने बकाया से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि विकास में भागीदार भी बन सकते हैं।