Bihar News: बक्सर में मौलवी को 20 साल की कैद, मदरसे में पढ़ने आई 14 वर्षीय बच्ची से किया था दुष्कर्म
बिहार के बक्सर में एक मौलवी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मौलवी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है। मौलवी ने मदरसे में पढ़ने आई 14 साल की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बक्सर। धनसोईं थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिद में चल रहे मदरसे के मौलवी को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है। मौलवी को विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष कैद के अलावा कुल दो लाख 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि किसी कारण से आरोपित के कोर्ट नहीं आने की वजह से सजा की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। यह मामला 14 जनवरी 2021 का है।
क्या है मामला?
धनसोईं थाना क्षेत्र की एक मस्जिद में संचालित मदरसे में पढ़ने गई 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर मदरसे के मौलवी इटाढ़ी निवासी शाहिद अंसारी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में धनसोईं थाना में कांड संख्या 07/21 के तहत घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 मनकामेश्वर प्रसाद की कोर्ट में चल रही थी। घटना के तमाम साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपित मौलवी को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गुरुवार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 363 में पांच वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366ए में सात वर्ष कैद के अलावा 20 हजार जुर्माना, धारा 376 में 20 साल कैद के साथ एक लाख जुर्माना और पॉक्सो में 20 साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।