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Bihar: 15 साल बाद आंगनबाड़ी सेविका को मिला न्याय, हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा हुई नियुक्ति; ये लगा था आरोप

Bihar News बक्सर में रूपसागर पंचायत की एक सेविका को 5 वर्षों के बाद न्याय मिला है। बर्खास्त सेविका कुमारी कृष्ण सिंह को पुनः नियुक्त कर लिया गया है। कुमारी कृष्ण सिंह को टेक होम राशन में गड़बड़ी करने के आरोप में अपदस्थ कर दिया गया था। इसके बाद सेविका ने कोर्ट में मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई थी।

By Vinod MishraEdited By: Aysha SheikhPublished: Fri, 22 Sep 2023 12:35 PM (IST)Updated: Fri, 22 Sep 2023 12:35 PM (IST)
Bihar: 15 साल बाद आंगनबाड़ी सेविका को मिला न्याय (प्रतीकात्मक तस्वीर)

संवाद सहयोगी, नावानगर (बक्सर): प्रखंड की रूपसागर पंचायत के वार्ड संख्या पांच में स्थित आंगनबाड़ी कोड संख्या 22 की बर्खास्त सेविका कुमारी कृष्ण सिंह को 15 वर्षों के बाद न्याय मिला है।

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15 साल... एक लंबा समय है। 15 साल पहले टेक होम राशन में गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त की गई इस सेविका को कोर्ट के आदेश पर पुनः नियुक्त कर लिया गया है।

हाई कोर्ट से प्राप्त आदेश के आलोक में सीडीपीओ द्वारा 13 सितंबर को कृष्ण सिंह को सेविका पद पर नियुक्त करते हुए पदभार ग्रहण करा दिया गया है।

2008 में सेविका पर लगाया था आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रूपसागर पंचायत के वार्ड पांच के आंगनबाड़ी केन्द्र महतो टोला में वर्ष 2003 में सेविका व सहायिका के चुनाव के बाद केन्द्र का संचालन शुरू किया गया था।

तब केन्द्र की सेविका के रूप में कुमारी कृष्ण सिंह का चयन हुआ था। वर्ष 2008 में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा केन्द्र निरीक्षण के दौरान टेक होम राशन में गड़बड़ी करने के आरोप में उक्त सेविका को अपदस्थ कर दिया गया था।

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सेविका ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

इसके बाद सेविका ने कोर्ट में मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान वर्ष 2008 में ही केन्द्र के लिए सेविका का चुनाव हुआ। इसमें सुशीला देवी का सेविका पद के लिए चयन हुआ।

सुशीला देवी को भी प्रमाण पत्र जांच के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने के आरोप में वर्ष 2014 में बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद से सहायिका द्वारा ही केन्द्र का संचालन किया जा रहा था।

इधर, काफी दिनों के संघर्ष के बाद 3 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट द्वारा सेविका कुमारी कृष्ण सिंह के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए पुनः पदभार ग्रहण कराने का आदेश पारित किया गया। इसके आलोक में सीडीपीओ द्वारा उन्हें फिर से बहाल कर लिया गया है।

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