लोकसभा चुनाव आचार संहिता: नई गाड़ियों के लिए आ गया नया नियम, ग्राहक और डीलर इन बातों का रखें खास ध्यान
राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था के पालन को देखते हुए अब बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतनी जाएगी। इसको लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इस बाबत निर्देशित करते हुए कहा कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट की कोई गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई होगी।
जागरण संवाददाता, बक्सर। राज्य में लगी आचार संहिता और कानून-व्यवस्था के पालन के मद्देनजर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरतने का परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को इस बाबत निर्देशित किया है।
कहा गया है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन एवं नंबर प्लेट की कोई गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है तो संबंधित डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, ऐसा होने पर संबंधित डीलर का रजिस्ट्रेशन रद करने की भी कार्रवाई हो सकती है।
वाहन मालिक पर की जाएगी कार्रवाई
और तो और बिना निबंधन और बिना एचएसआरपी लगाए वाहन के शोरूम से बाहर निकालने पर संबंधित वाहन मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों पर जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, उन्हें जब्त भी किया जाएगा। सचिव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य है।
परिवहन सचिव ने की ये अपील
कहा ये भी गया है कि अपराधी भी बिना नंबर की गाड़ियों का उपयोग करते हैं। ऐसे में इस पर सख्ती बरतने की जरूरत है। वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने की जवाबदेही संबंधित कंपनी एवं डीलर की होती है।
इस बाबत परिवहन सचिव ने कार्रवाई के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को भी निर्देशित किया है। परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी की डिलीवरी ना लें।
अभियान चला बिना नंबर की गाड़ियों पर की जाएगी कार्रवाई
सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीटीओ और एमवीआई को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बिना नंबर की गाड़ियां शो रुम से बाहर नहीं निकलें।
क्या है मोटर अधिनियम
मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, डीलर वह वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगेगा। वहीं, धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी।
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