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    Bihar: दुकानदार हो जाएं अलर्ट, कस्टमर भी रहें सतर्क, सामान लेने से पहले इलेक्ट्रिक तराजू का जान लें नियम

    Updated: Mon, 05 May 2025 03:56 PM (IST)

    विभिन्न स्थानों पर बगैर लाइसेंस इन दुकानों को चलाने वाले दुकानदार न सिर्फ सरकार को चूना लगा रहे हैं बल्कि ग्राहकों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का घाटा हो रहा है। दुकानदारों को तराजू बाट लीटर व मीटर के माप वाले उपकरण का लाइसेंस माप-तौल विभाग से लेना अनिवार्य है।

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    डंडी मार रहे दुकानदारों पर की जाएगी करवाई।

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले की हजारों दुकानें माप-तौल विभाग से लाइसेंस लिए बगैर बेधड़क और बेखौफ चलाई जा रही हैं। चाहे वह किराना की दुकान हो या राशन डीलर, मिठाई, सब्जी या हार्डवेयर की, बगैर लाइसेंस लिए ही दुकानों को चलाया जा रहा है।

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    लगभग 50 हजार की संख्या में दुकानें

    भोजपुर जिले में लगभग 50 हजार की संख्या में दुकानें हैं, लेकिन महज तीन हजार दुकानदारों ने ही लाइसेंस ले रखा है। इसमें सर्वाधिक 1600 राशन डीलर है। बता दें कि बगैर लाइसेंस इन दुकानों को चलाने वाले दुकानदार न सिर्फ सरकार को चूना लगा रहे हैं, बल्कि ग्राहकों को भी ठगने का काम कर रहे हैं।

    माप-तौल विभाग का भी ध्यान नहीं

    गलत बाट और माप का उपयोग कर रहे दुकानदारों पर माप-तौल विभाग का भी ध्यान नहीं है। जबकि जिले में अलग अलग माप तौल निरीक्षक कार्यरत हैं। फिर भी सरकार को लाखों के राजस्व का घाटा हो रहा है। सरकारी नियमानुसार सभी दुकानदारों को तराजू, बाट, लीटर व मीटर के माप वाले उपकरण का लाइसेंस माप-तौल विभाग से लेना अनिवार्य है। दुकानदार जितने बाट और माप के उपकरण का प्रयोग करेंगे सभी का सत्यापन लाइसेंस लेने के दौरान कराना होगा।

    इलेक्ट्रिक तराजू के लाइसेंस का नवीकरण

    इलेक्ट्रिक तराजू के लाइसेंस का नवीकरण प्रत्येक वर्ष कराना होता है। लेकिन, नवीकरण कराना तो दूर की बात है, हजारों दुकानदार बगैर लाइसेंस के दुकान चला रहे हैं। जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है, उनके द्वारा न तो लाइसेंस का नवीकरण कराया जा रहा है, न बाट-माप का पुन: सत्यापन कराया जा रहा है।

    लाइसेंस लेने के लिए क्या-क्या है अनिवार्य

    माप-तौल विभाग से लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी व बैंक पास बुक होना अनिवार्य है। बड़े दुकान के मालिकों को जीएसटी का नंबर व जहां से माल मंगवा रहे हैं, वहां के विक्रेता का लैब पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। सारा कागजात आनलाइन ही जमा करा देना है।

    बालू-सीमेंट कारोबारियों की कट रही चांदी

    बालू-सीमेंट के करोबार से जुड़े लोगों, नए हो या पुराने अधिकतर बिना लाइसेंस के ही इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। माप-तौल विभाग के निरीक्षक ऐसे दुकानों की जांच करना भी जरूरी नहीं समझते। यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं। इस मामले में अनुमंडल मुख्यालय की 156 दुकानों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। कई लोग डंडी वाले तराजू का अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसका प्रयोग पूरी तरह से बैन है।

    156 से अधिक दुकानों को किया गया चिह्नित

    माप-तौल निरीक्षक सुबोध कुमार पूर्वे ने कहा कि समय-समय पर जांच की जाती है। अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में 156 से अधिक दुकानों को चिन्हित किया गया है। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, समय रहते उन दुकानदारों ने लाइसेंस नहीं लिया तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।

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