अब शराब पीते पकड़े जाने पर न प्राथमिकी होगी, ना चार्जशीट
शराब के शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है।

अब शराब पीते पकड़े जाने पर न प्राथमिकी होगी, ना चार्जशीट
जागरण संवाददाता , आरा: राज्य सरकार स्तर पर शराब नियमों में चार माह पूर्व किए गए संशोधन को अब भोजपुर जिले में भी पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अब शराब पीने वालों के विरुद्ध न तो थाने में प्राथमिकी होगी और ना ही कोर्ट में चार्जशीट समर्पित होगा। नए संशोधित कानून के तहत अब जिस थाना क्षेत्र में शराब पीने के आरोप में लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें फार्म -सिक्स के साथ विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर सिर्फ दो से पांच हजार रुपये जुर्माना देकर उन्हें वहीं से छोड़ दिया जाएगा। नए संशोधन कानून को सख्ती से लागू करने के लिए भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने सभी थानों को आदेश जारी कर दिया है और थाने स्तर पर इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है। गौरतलब हो कि भोजपुर जिले में हर महीने करीब 100 से 130 लोग पकड़े जाते है। पहले प्राथमिकी भी होती थी और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल किया जाता था। हालांकि, जुर्माना का प्रावधान लागू था।
अब चार प्रकार के कागजातों के साथ कोर्ट के समक्ष किए जाएंगे प्रस्तुत
नए संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद अब शराब पीने वाले आरोपितों को फार्म-छह के साथ गिरफ्तारी मेमो , ब्रेथ एनलाइजर रिपोर्ट एवं कोविड रिपोर्ट के साथ विशेष कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फार्म-छह में पकड़े गए आरोपित का डिटेल भरा रहेगा। पुलिस आफिसर को फार्म पर अंकित दस बिंदुओं को भरना होगा। अगर पूर्व में भी आरोपित शराब पीने में पकड़ा गया हैं तो उसके बारे में भी दर्शाना होगा।
तीन महीने में पीने में 280 से अधिक पकड़े गए
भोजपुर जिले में शराब पीने में तीन महीने के अंदर करीब 280 से अधिक लोग पकड़े जा चुके है। मई में करीब 50 , जून में 95 एवं जुलाई में 132 लोग शराब पीने के आराेप में पकड़े जा चुके है। जिनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है।
थाने स्तर पर प्रशिक्षण के अभाव में हुआ विलंब
उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा के अनुसार शराबबंदी कानून लागू करने के समय उत्पाद धारा 37 ए, बी और सी जो धाराएं थी वह अब धारा 37 हो गई है। जिसमें शराब पीने पर पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये का जुर्माना और 30 दिनों के कारावास की सजा है। अगर वहीं व्यक्ति व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा गया, तो एक साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। फार्म-सिक्स के साथ आरोपितों को फिलहाल विशेष न्यायाधीश, उत्पाद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अप्रैल 2022 से यह कानून लागू है। लेकिन, थाना स्तर पर ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण विलंब हुआ।
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