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    आरा कोर्ट बमकांड में लंबू शर्मा को फांसी की सजा, सात को उम्रकैद

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 21 Aug 2019 06:32 AM (IST)

    बहुचर्चित आरा कोर्ट बमकांड में मंगलवार को अदालत ने मुख्य आरोपित कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी और सात अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरो ...और पढ़ें

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    आरा कोर्ट बमकांड में लंबू शर्मा को फांसी की सजा, सात को उम्रकैद

    आरा। बहुचर्चित आरा कोर्ट बमकांड में मंगलवार को अदालत ने मुख्य आरोपित कुख्यात लंबू शर्मा को फांसी और सात अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपितों पर पांच-पांच हजार आर्थिक दंड भी लगाया गया। फैसला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने सुनाया।

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    न्यायाधीश ने कहा कि वारदात में महिला को मानव बम बनाया गया था। उसे बताया गया था कि उसके झोले में फोटो लेने वाली मशीन है। अखिलेश उपाध्याय, रिकू यादव, चांद मियां, नईम मियां, अंशु कुमार, प्रमोद सिंह व श्याम विनय शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त को दोषी करार दिए गए थे सभी आरोपित : कोर्ट ने 17 अगस्त को सभी आठ आरोपितों को दोषी करार दिया था। वहीं लोजपा नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था। 39 गवाहों की हुई थी गवाही :

    इस केस में जांच यूपी के बाहुबली ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी और पीरो के पूर्व विधायक सुनील पांडेय तक भी पहुंची थी। इस मामले में सुनील पांडेय को जेल भी जाना पड़ा था। ढाई महीने के बाद उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए थे। ब्रजेश सिंह की भी आरा कोर्ट में पेशी हुई थी लेकिन साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला था।

    -- इनसेट

    साढ़े चार साल पहले हुआ था कोर्ट में धमाका :

    23 जनवरी 2015 को सिविल कोर्ट परिसर स्थित हाजत के समीप बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट में भोजपुर पुलिस का एक जवान अमित कुमार शहीद हो गया था। 20 लोग घायल हो गए थे। कोर्ट में बम लेकर आई यूपी के बलिया की एक महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी। बम विस्फोट के बाद जेल से पेशी के लिए लाए गए कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे।