Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में दूसरी बार शराब पीने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा, पुलिस ने नशे में घूमते पकड़ा था

    Bihar बिहार में शराब का नशा करनेवालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आरा में शराब पीने के मामले में एक शख्स दूसरी बार पकड़ा गया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे एक साल की कैद की सजा सुनाई। इससे पहले वाले मामले में शराब पीने का अपराध स्वीकार करने पर कोर्ट ने उसे अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी।

    By Kanchan KishoreEdited By: Roma RaginiUpdated: Fri, 07 Jul 2023 03:44 PM (IST)
    Hero Image
    Bihar Crime: बिहार में शराब पीने पर एक साल की सजा

    आरा, जागरण संवाददाता। बिहार में शराबबंदी है। ऐसे में शराब पीते जाने पर कार्रवाई हो रही है। अब, दूसरी बार शराब पीने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है।

    एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने गुरुवार को पीरो थानांतर्गत राम नारायण टोला निवासी आरोपी महेन्द्र सिंह को एक साल के कैद की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 14 मार्च 2023 को उत्पाद थाना के एसआई राहुल कुमार दुबे ने उक्त आरोपी को पीरो डाक बंगला के पास से शराब के नशे में उसे गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर उत्पाद थाना में केस दर्ज कराया गया था।

    इससे पहले कोर्ट ने जुर्माना लगाया था

    इसके पहले भी उत्पाद पुलिस ने महेन्द्र सिंह को शराब पीने पर गिरफ्तार किया गया था। शराब पीने का अपराध स्वीकार करने पर कोर्ट ने उसे अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। अर्थदण्ड जमा करने पर उसे मुक्त किया गया था।

    दूसरी बार शराब पीने के मामले में पकड़े जाने पर ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से दो गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने दूसरी बार शराब पीने का दोषी पाते हुए उत्पाद अधिनियम 37 के तहत उक्त आरोपी को एक साल के कैद की सजा सुनाई।