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    अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदस्थापना

    By Edited By:
    Updated: Thu, 02 Jun 2016 08:01 PM (IST)

    भोजपुर । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य सरकार आम नागरि

    भोजपुर । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य सरकार आम नागरिकों को उनकी शिकायतों की सुनवाई करने तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर उनकी शिकायतों के निवारण का अधिकार दे रही है। इसे 5 जून से अमल में लाया जाएगा। इस अधिनियम के प्रभावी हो जाने से आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निराकरण का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पटना से पूरे बिहार में उक्त अधिनियम का उद्घाटन करेंगे जिसका प्रसारण सभी जिला एक कार्यक्रम आयोजित कर करेंगे।

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    अपर जिला समाहत्र्ता स्तर के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि भोजपुर जिला में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के उद्घाटन समारोह का आयेाजन सास्कृतिक भवन सभागार में 5 जून को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में तीनों अनुमंडल में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदस्थापना की गई है। पीरो अनुमंडल के लिए शैलेश कुमार चौधरी, जगदीशपुर अनुमंडल के लिए संजय कुमार तथा आरा सदर के लिए मेनका सिंह की पदस्थापना की गई है। इस अधिनियम की जानकारी पदाधिकारियों को देने के उद्देश्य से जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण, कार्यशाला आयोजित की गई है।

    बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की जानकारी ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, होर्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन सहित अन्य माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। भोजपुर जिला में उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा लोगो को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। अनुमंडल स्तर पर जिला स्तर पर तथा विभागीय स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पद संरचना की गई है। परिवाद, शिकायत के निष्पादन की समय सीमा 7 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, लोक सेवा अधिकार अधिनियम तथा न्यायालय से संबंधित परिवाद इसमें शामिल नहीं किये जाएंगे। समय सीमा के अंदर परिवाद का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी को 500 रुपये से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो उनके वेतन के वसूलनीय होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आम नागरिक अथवा नागरिकों का समूह परिवाद, शिकायत दायर कर सकता है। अनुमंडल स्तर पर अपर समाहत्र्ता लोक शिकायत निवारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे। जिला पदाधिकारी द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं प्रमंडलीय आयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकार होंगे। इसी प्रकार जिला स्तर पर अपर समाहत्र्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे। जिला स्तर पर प्रमंडलीय आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार, संबंधित विभागीय सचिव, प्रधान सचिव द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं विभागीय जांच आयुक्त पुनरीक्षण प्रधिकार होंगे। विभागीय स्तर पर उप सचिव विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव प्रथम अपीलीय प्राधिकार होंगे। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार विभागीय सचिव, प्रधान सचिव होंगे। पुनरीक्षण प्राधिकार विभागीय जांच आयुक्त होंगे।