बिहार में 20 दिनों से यूजर आईडी के फेर में फंसे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन, नहीं हो रही सुनवाई
बिहार में नई व्यवस्था के कारण लगभग बीस दिनों से जिले समेत राज्य में कहीं भी जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगो को परेशानी हो रही है। ऐसी ही स्थिति राज्य के सभी जिलों की है। जन्म मृत्यु के हजारों आवेदन पेंडिंग हैं।

संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। बिहार सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को पंचायत स्तर पर निर्गत करने की योजना बनाई है, लेकिन नई व्यवस्था के कारण लगभग बीस दिनों से जिले समेत राज्य में कहीं भी जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। जिससे ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगो को परेशानी हो रही है। नई व्यवस्था के तहत 19 मई से प्रखंड या जिला से निर्गत होने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। जिस कारण जिले के 14 प्रखंड की 226 पंचायतों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहे है।
ऐसी स्थिति राज्य के सभी जिलों
सूत्र बताते हैं कि ऐसी ही स्थिति राज्य के सभी जिलों की है। जिस कारण जन्म मृत्यु के हजारों आवेदन पेंडिंग हैं। मालूम हो कि सरकार ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार बनाया गया है। इससे ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें अपने ही पंचायत सरकार भवन में यह सुविधा मिलेगी, लेकिन पंचायत सचिव का अभी तक यूजर आईडी नहीं मिली है।
पंचायत सचिव को अभी इसकी जानकारी
ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने वाले लाभुकों को कितना इंतजार करना पड़ेगा किसी पंचायत सचिव को अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोईलवर के रामाकांत राय ने बताया कि वे अपने संबंधी के मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 15 दिनों से दौड़ लगा रहे हैं, उन्हें दूसरे शहर में काम पर जाना है, लेकिन इसी काम की वजह से जा नहीं पा रहे हैं।
बताते चलें कि तीस दिन के भीतर आवेदन पंचायत सचिव के स्तर से, एक माह से एक साल के भीतर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर और एक साल बाद के मामलों में बीडीओ अनुशंसा पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
समस्या का जल्द होगा समाधान
कोईलवर बीडीओ वीर बहादुर पाठक ने कहा कि विभागीय सूचना के अनुसार कोईलवर प्रखंड में जल्द जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंचायत सचिव को यूजर आईडी मिलने की बात कही गई है। जिसके बाद से पंचायतों में ही जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।
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