Bihar Niyojit Teacher News: बिहार के इस जिले के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर का रास्ता हो गया साफ
आरा जिले के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है। यह प्राथमिक और मध्य विद्यालय में पदस्थापित बेसिक ग्रेड के पंचायत/नगर/प्रखंड शिक्षकों पर लागू होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने शिक्षक नियोजन समिति के सचिवों से आवश्यक अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति देते हुए सूची अनुमोदन हेतु तलब की है। प्रोन्नति के पश्चात इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे।

संस, जागरण, पीरो(आरा)। आरा जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में पदस्थापित बेसिक ग्रेड के पंचायत/नगर/ प्रखंड शिक्षकों को 12 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति देने का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) भोजपुर द्वारा शिक्षक नियोजन समिति के सचिवों से आवश्यक अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति देते हुए सूची अनुमोदन हेतु तलब की गई है।
संबंधित शिक्षक पिछले लंबे समय से प्रोन्नति की मांग कर रहे थे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना ) भोजपुर के इस पत्र में कहा गया है कि न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में प्रोन्नति दी जानी है। प्रोन्नति के पश्चात इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे।
प्रोन्नति के लिए संबंधित शिक्षकों को दक्षता जांच या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पत्र में संबंधित नियोजन इकाई के सचिवों से कहा गया है कि आवश्यक अहर्ता धारित शिक्षकों को विभागीय निर्देशानुसार प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सूची एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराई जाए।
शिक्षकों को देना होगा एमडीएम गुणवता का प्रमाण-पत्र
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवता का प्रमाण-पत्र प्रधानाध्यापक के साथ-साथ शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से देना होगा।
इस संबंध में निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार के पत्रांक 341 दिनांक 07-02-2025 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जारी पत्र में कई दिशानिर्देश
जारी पत्र में कहा गया है कि विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवता सुनिश्चित करने तथा फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए प्रतिदिन बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार करना होगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ-साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। स्वयंसेवी द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र के बिना मध्याह्न भोजन का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा।

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