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    Ara News: आरा में होल्डिंग टैक्स जमा करने का सुनहरा मौका, नगर निगम दे रहा 5 प्रतिशत की छूट

    Updated: Mon, 26 May 2025 02:43 PM (IST)

    आरा नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स भरने वालों को राहत दी है। 2025-26 के लिए 30 जून तक टैक्स भरने पर 5% की छूट मिलेगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कोई छूट नहीं पर ब्याज भी नहीं लगेगा। इसके बाद अक्टूबर से मार्च तक 1.5% मासिक ब्याज लगेगा। निगम का लक्ष्य है कि लोग समय पर भुगतान करें जिससे राजस्व बढ़े।

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    नगर निगम होल्डिंग टैक्स में पांच प्रतिशत का दे रहा छूट

    जागरण संवाददाता, आरा। नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स भुगतान को लेकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। नगर आयुक्त अंजू कुमारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 जून 2025 तक टैक्स भरने पर कुल राशि पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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    यह छूट सभी होल्डिंग धारकों को मिलेगी। जिसमे एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक टैक्स भरने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इस अवधि में ब्याज भी नहीं लिया जाएगा।

    जितनी देर से भुगतान होगा, उतना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा

    एक अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक टैक्स भरने पर हर महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यानी जितनी देर से भुगतान होगा, उतना ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा।

    नगर निगम ने करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू किया गया है। इससे राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी।

    एक अप्रैल 2025 से 22 मई 2025 तक निगम ने एक करोड़ 71 लाख 31 हजार रुपए की टैक्स वसूली की है। यह आंकड़ा करदाताओं की जागरूकता और निगम की मेहनत को दिखाता है।

    आरा नगर निगम क्षेत्र में करीब 42 हजार होल्डिंग टैक्स धारक 

    आरा नगर निगम क्षेत्र में करीब 42 हजार होल्डिंग टैक्स धारक हैं। इनमें छह हजार वाणिज्यिक होल्डिंग धारक हैं। करीब छह हजार करदाता ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से टैक्स नहीं चुकाया है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। समय पर भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    नगर निगम ने अपील की है कि सभी होल्डिंग धारक इस छूट का लाभ उठाएं और समय पर टैक्स भरकर निगम के कार्यों में सहयोग करें। पुराने होल्डिंग टैक्स धारको को नोटिस भी भेजा जा रहा है, जिससे नगर निगम में विकास हो सके।