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    Voter List: 22 लाख वोटरों को भरना होगा मतगणना फॉर्म, नहीं तो कट जाएगा नाम; जानें कैसे पूरी होगी प्रक्रिया

    By dharmendra kumar singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 28 Jun 2025 10:41 AM (IST)

    भोजपुर जिले में 22 लाख मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है ताकि उनका नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए। बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। प्रपत्र में जन्मतिथि मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसे विवरण भरने होंगे। चुनाव आयोग का उद्देश्य स्वच्छ और निष्पक्ष मतदाता सूची बनाना है।

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    भोजपुर जिले में, 22 लाख मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के करीब 22 लाख मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र नहीं भरने वाले मतदाताओं का नाम नव प्रकाशित मतदाता सूची में नहीं होगा। इसको लेकर 25 जुलाई तक चलने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिले के सभी महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना जरूरी हो गया है।

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    गणना प्रपत्र मिलने में नहीं होगी परेशानी 

    जिले के सभी बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। गणना प्रपत्र में मतदाता के बारे में कई प्रकार की जानकारी देना जरूरी होगा। इसमें विकल्प के तौर पर जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, इपिक नंबर, पिता-माता का नाम व आधार नंबर भी देना होगा। इसके साथ ही गणना प्रपत्र का प्रारूप भरते समय जन्म के बारे में कई प्रकार की जानकारी देना जरूरी है।

    इसके लिए दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक का होना जरूरी है। चुनाव आयोग की मंशा इस बार पूरी तरह स्वच्छ व निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची प्रकाशित करने की है। इसके लिए उपरोक्त कवायद की जा रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया ने कुछ दिन पहले राजनीतिक दलों को दी थी। 

    इनमें से कोई एक दस्तावेज देना जरूरी जनगणना फार्म भरते समय मतदाता को कोई सरकारी जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, राज्य या प्राधिकारों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, जहां उपलब्ध हो वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी ओबीसी, एससी-एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 01/07/1987 से पूर्व भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकार/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। केंद्र/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ शामिल है। 

    आज से शुरू होगा बीएलओ का प्रशिक्षण

    भोजपुर जिले में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्य के लिए जिले के सभी बीएलओ को शनिवार को अपने-अपने प्रखंड मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान गणना प्रपत्र व अन्य दस्तावेजों का वितरण भी होगा। इसमें सभी को विशेष रूप से बताया जाएगा कि किस प्रकार का गणना प्रपत्र देना है और उसमें क्या-क्या भरना है साथ ही कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने हैं। शुक्रवार को कई प्रखंडों में बीएलओ से ऊपर के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।