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    ब्रिटिश हुकूमत ने हरेकृष्ण सिंह पर रखा था तीन हजार का इनाम

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    Updated: Mon, 12 Aug 2013 09:37 PM (IST)

    मृत्युंजय सिंह,आरा: 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा बाबू कुंवर सिंह के प्रमुख दूसरे सहायक सेना थे हरेकृष्ण सिंह। वे बाबू कुंवर सिंह के सबसे अधिक प्रभावशाली सेना में से थे। हरेकृष्ण सिंह पीरो परगना के तहसीलदार थे। 1857 के विद्रोह के समय उनकी उम्र तीस साल के करीब थी। जिस समय दानापुर छावनी में सैनिकों के बीच विद्रोह की स्वर फूट रही थी, उसकी हालात जानने के लिए बाबू कुंवर सिंह ने उन्हें वहां भेजा। वे बाबू कुंवर सिंह के वे बहुत अधिक विश्वासपात्र सैनिक थे। यही कारण है कि दानापुर सैनिक छावनी में पहुंचकर सैनिकों से गुप्त मुलाकात कर कुछ विद्रोही सैनिकों को अपने साथ लेकर आरा लौट आए। आयर की फौज के आरा आने से लेकर कंपनी सरकार की फौज द्वारा जगदीशपुर पर कब्जा कर लेने तक जितनी लड़ाइयां हुई, उन सभी में हरेकृष्ण सिंह ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसके बाद वे कुंवर सिंह के साथ सासाराम की पहाड़ियों के जंगल में चले गए। इस बीच में उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार की ओर से तीन हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। बाद में इनाम की यह राशि बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई थी। हरेकृष्ण सिंह के मुकदमे के कतिपय गवाहों के बयान से प्रकट होता है कि आजमगढ़ की चढ़ाई में वे बिहार की विद्रोही सेना के सेनापति थे। इस लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के फलस्वरुप बाबू कुंवर सिंह ने उन्हें 'सोलार जंग' की उपाधि से विभूषित किया था। सन् 1858 ई के आरंभ में अपने मुकदमें में 40वीं देसी पलटन के हवलदार रणजीत राम ने जो बयान दिया था, उससे प्रकट होता है कि शिवपुर-घाट होकर गंगा पार करते समय हरेकृष्ण सिंह बाबू कुंवर सिंह के साथ थे। बाद में हरेकृष्ण सिंह ता.29 अगस्त (सन् 1859 ई)को बनारस के दशाश्वमेध के नायब कोतवाल के द्वारा बनारस जिले के भदावल परगने के दिनिया मौजा में पकड़े गए। कुछ दिनों तक वे आरा जेल में रखे गए। इसके बाद कई अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उनका विचार शाहाबाद के स्थानापन्न जज और स्पेशल कमिश्नर आर.जे.रिचर्डसन के इजलास में सन् 1857 ई के अधिनियम 14 के अनुसार उनके बारे में अदालत का फैसला हुआ कि आरा जेल से उन्हें जगदीशपुर के चौक पर ले जाए और वहां उन्हें फांसी पर लटका कर मृत्युदंड दिया जाए। स्थानापन्न जज और स्पेशल कमिश्नर ने सन् 1857 ई के अधिनियम 14 के अनुसार जो फैसला दिया था, उसके अनुसार हरेकृष्ण सिंह को जगदीशपुर के चौक पर फांसी दे दी गई।

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