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    हत्या के 24 साल बाद आया अदालत का फैसला... एक साथ 12 को आजीवन कारावास

    Hindi News बांका में 24 साल पहले शौच जाने के क्रम में अजीम मियां की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने तमाम सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। सभी गवाहों का न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद 12 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई।

    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi Updated: Sat, 05 Jul 2025 08:42 PM (IST)
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    Hindi News: बांका की अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    संवाद सूत्र, (बांका)। Banka News हत्या के एक मामले में बांका व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 12 अभियुक्तों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी दोषियों को छह -छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी अभियुक्त चांदन प्रखंड के धनुवसार पंचायत के चिहतजोर गांव के निवासी हैं। यह घटना 24 साल पूर्व की है।

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    ज्ञात हो कि चिह्तजोर गांव निवासी अजीम मियां जब 22 जून 2001 में सुबह शौच के लिए बहियार गया था । उसी समय सभी अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश में मिल कर उसे लाठी डंडे,तलवार सहित अन्य हरवे हथियार से मार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। स्वजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। तभी उसकी मौत हो गई थी।

    कटोरिया थाने में मामले मामला दर्ज होने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए सभी बारह अभियुक्तों में जमाल अंसारी, इसराफील अंसारी, जकीर मियां, हसन अंसारी, मुसाफिर मियां, कितकी मियां, कमालउद्दीन अंसारी, कुर्बान मियां, लिकायत मियां, सुदूर मियां, सिकंदर मियां एवं रियाज मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

    इस वाद में सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज हुआ था। जिसमें बचाव पक्ष से अधिवक्ता राज किशोर चौधरी और सरकार की ओर से राजकृष्ण प्रसाद उर्फ राजा बाबू अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राज कृष्ण चौधरी ने बताया कि इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।