सृजन घोटाले में विपिन शर्मा को मिली सशर्त जमानत, जमा करने होंगे पासपोर्ट
सृजन घोटाले में गिरफ्तार नेता सह व्यवसायी विपिन शर्मा को उच्च न्यायालय पटना ने सशर्त जमानत दे दी है।
भागलपुर। सृजन घोटाले में गिरफ्तार नेता सह व्यवसायी विपिन शर्मा को उच्च न्यायालय, पटना ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने जमानत आदेश में जो शर्त दी है, उसके तहत विपिन शर्मा को अपना पासपोर्ट जमा करने होंगे। लगातार दो तय तिथियों में अदालत में उपस्थित होना होगा। किसी भी तिथि पर न्यायालय के बुलाने पर हाजिर होना होगा। यानी सृजन घोटाले में गिरफ्तार शर्मा सशर्त जमानत बाद अन्य मामलों में ऐसी राहत मिलने पर जेल से बाहर आने पर देश छोड़ कर नहीं जा सकते। इस आरोपित की पत्नी रूबी देवी की जमानत अर्जी उच्च न्यायालय से हाल में स्वीकृत हो चुकी है।
मालूम हो कि सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव रही दिवंगत मनोरमा देवी के सबसे करीबी एक राजनीतिक दल से जुड़े विपिन शर्मा को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 29 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। तब शर्मा को विशेष न्यायाधीश सह जिला जज सुनील दत्त मिश्रा की अदालत में पेश किया गया था जहां से अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था। विपिन शर्मा पर सृजन घोटाले में प्रशासनिक अधिकारियों और सृजन महिला विकास सहयोग समिति के कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता कर करोड़ों रुपये के गबन में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। हालांकि विपिन ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया था। इडी ने शर्मा की पत्नी रूबी देवी को 13 अगस्त 2021 को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। उनकी भी जमानत स्वीकृत हो चुकी है। विपिन पर अवैध रूप से पत्नी रूबी देवी के नाम से उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद, भागलपुर और पटना मे करोड़ों की संपत्ति खरीदने का भी आरोप है। सीबीआइ मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार और पुत्रवघु रजनी प्रिया के अलावा विपिन शर्मा की भागलपुर स्थित कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है।
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