Bhagalpur News: सरकारी राशि के गबन में फंसे पूर्व मुखिया और सचिव, DM ने दिए वसूली के आदेश
भागलपुर में सरकारी राशि के गबन मामले में पूर्व मुखिया और सचिव फंस गए हैं। जिलाधिकारी ने गबन की राशि की वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला सरकारी ...और पढ़ें

करप्शन केस में फंसे सरपंच और सिक्रेटरी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, भागलपुर। गोराडीह प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में चार लाख 92 हजार 250 रुपये के गबन का मामला सामने आया है। 2022 में हुए सरकारी राशि के गबन में तत्कालीन मुखिया व पंचायत सचिव की संलिप्पता सामने आई है।
जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने दोनों से राशि वसूली करने व नीलाम पत्रवाद दायर करने का आदेश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने पंचायत सचिव के प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है।
साथ ही पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है। अनुपालन प्रतिवेदन निगरानी विभाग को भेजा जाएगा।
मंहनपुर पंचायत में षष्टम वित्त योजना, RTPS व फर्नीचर सामग्री के क्रय में अनियमितता बरती गई है। निविदा प्रक्रिया की तकनीकी बीड के साथ-साथ अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन नियमानुसार नहीं किया गया, जो वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है। पुन्नख गांव के ज्योतिष यादव के परिवाद पत्र दायर किया गया था।
इसकी जांच डीआरडीए डायरेक्टर दुर्गा शंकर के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट 14 अक्टूबर को उप विकास आयुक्त को समर्पित किया था। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थलीय जांच के क्रम 46 सामग्री कुर्सी, टेबल, अलमीरा, लेपटॉप आदि पंचायत कार्यालय में उपलब्ध पाया गया।
क्रय से संबंधित पंजी की जांच के क्रम में पंचायत कार्यालय द्वारा कोटेशन, विपत्र व प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित कागजात की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई। मूल प्रति मांगे जाने पर बताया गया कि खो गया है, जिसके संबंध में थाने को आवेदन दिया गया है।
जांच के दौरान आवेदन से संबंधित पावती उपलब्ध नहीं कराया गया। चेक निर्गत पंजी व विपत्रों की जांच में पाया गया कि क्रय से संबंधित विपत्र कार्यालय को 28 जून 22 को प्राप्त हुआ है, जबकि विपत्र की राशि के भुगतान के लिए 30 मई 22 को ही चेक निर्गत किया गया है।
इस संबंध में वर्तमान पंचायत सचिव व मुखिया द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं किया गया। सामग्री क्रय के विरुद्ध भुगतान के समय टीडीएस पर जीएसटी की कटौती नहीं की गई है।

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