अब डाकघर के ग्राहकों मिलेगा डेबिट व क्रेडिट कार्ड
सहरसा डाक परिक्षेत्र के 15 डाकघरों में पोस्टल पेमेंट बैंक की सुविधा षीघ्र प्रारंभ होगी।
सहरसा। सहरसा डाक परिक्षेत्र के 15 डाकघरों में पोस्टल पेमेंट बैंक की सुविधा षीघ्र प्रारंभ होगी। डाकघर में प्रारंभ होनेवाले इस बैंक में बैंक के मा¨नद सुविधाएं तो मिलेगी, परंतु ऐसे प्रारंभ होनेवाले बैंक में खाताधारी अधिकतम एक लाख तक ही राशि जमा कर सकते हैं। प्रथम चरण में सहरसा के प्रधान डाघर व समाहरणालय डाकघर व इससे जुड़े तीन शाखा डाकघरों में यह सुविधा मिलेगी। इस आशय की सूचना सहरसा डाक परिक्षेत्र के डाक अधीक्षक एसएन यादव ने बताया कि इसी प्रकार सुपौल जिले के प्रधान डाकघर के अतिरिक्त सुखपुर डाकघर एवं उससे जुड़े तीन शाखा डाकघरों में यह सेवा प्रारंभ होगी। जबकि मधेपुरा के मुख्य डाकघर के अतिरिक्त ¨सहेश्वर डाकघर एवं उससे जुड़े तीन शाखा डाकघरों में यह सुविधा दी जा रही है। डाक अधीक्षक ने बताया कि ऐसे खुलनेवाले पेमेंट बैंक में अलग से खाता खोला जाएगा तथा डाकघर में चल रहे मौजूदा खाते से इसका स्वरूप भी बिल्कुल अलग रहेगा। बैंकों द्वारा जो सुविधा ग्र्राहकों को फिलवक्त दी जा रही है, वैसी ही सुविधा खाताधारियों को पोस्टल पेमेंट बैंक भी देगा। इस बैंक की एक अहम विषेशता यह भी रहेगी कि घर बैठे ही कोई भी व्यक्ति खाता खेाल सकता है तथा संबंधित व्यक्ति के आग्रह पर डाकिया घर जाकर एक विशेष मोबाइल एप के माध्यम से खाता तो खोल ही सकते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में घर बैठे कोई भी अपने परिजनों द्वारा भेजी गयी राशि को डाकिया के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं।
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ग्राहकों को मिलेगा डेबिट व क्रेडिट कार्ड
डाक अधीक्षक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कैशलेस मुहिम को बढ़ावा देने में इस बैंक की अहम भूमिका रहेगी तथा इस बैंक में खाता खोलनेवाले प्रत्येक खाताधारी को बैंक द्वारा क्रेडिट व डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके माध्यम से खाताधारी सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि डाक विभाग के कार्य में पारदर्शिता लाने के वास्ते विभाग के सारे प्रणाली को आन लाइन किया जा रहा है तथा इस क्रम में विभाग के सारे कर्मी का व्यक्तिगत आईडी. बनाया जा रहा है। इस कार्य के मुकम्मल होने के पश्चात काउंटर पर कार्य कर रहे प्रत्येक कर्मी की निगरानी उच्चाधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बैठे-बैठे ही किया जाना संभव हो जाएगा। जिससे कोई भी कर्मी अपने कर्तव्य के दौरान न तो अनुपस्थित हो सकता है और न ही कार्य में कोताही कर सकता है।

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