HOLI 2002: होली में अगर आप यह गीत बजाए तो आपकी खैर नहीं, शराबियों को चुटकी में पकड़ लेगी पुलिस
HOLI 2002 होली में नहीं बजेंगे अश्लील गीत सभी थानों में होगी शांति समिति की बैठक। शराब बनाने बेचने और पीने वालों पर रहेगी पुलिस की कड़ी नजर। होलिका दहन को लेकर सतर्क रहेगी पुलिस अफवाह पर कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। इस बार होली के मौके पर अश्लील लोकगीत नहीं बजेंगे। अगर कोई भी डीजे संचालक अश्लील लोकगीत बजाया तो कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि होली के अवसर पर गाये जाने वाले अश्लील लोकगीत व डीजे पर बजने वाले अश्लील पूर्णत: रोक लगाई जाए। अपने-अपने क्षेत्र में सभी डीजे संचालकों बैठक कर चेतावनी दी जाए कि बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के होली के अवसर पर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे भाड़े पर नहीं देंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित डीजे संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। यह जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को दी जाए।
जिलाधिकारी ने 18 एवं 19 मार्च को मनाए जाने की सूचना है। होली के पूर्व होलिका दहन की परंपरा रही है। साथ ही होली के दिन बड़े पैमाने पर रंग-गुलाल व अबीर लगाने की परंपरा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए गृह विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त सभी निर्देशों का अनुपालन कराते हुए होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। होली के अवसर पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में थानावार शांति समिति की बैठक कराने और सदस्यों को जिम्मेदारी से अवगत कराने के लिए कहा गया है। विवादास्पद स्थलों को पूर्व से चिन्हित करते हुए विवाद के कारणों की जानकारी प्राप्त कर विधि-सम्मत कार्रवाई करने को कहा है।
उन्होंने कहा है कि होली के अवसर पर होलिका दहन के पूर्व विवाद व शत्रुता के कारण दूसरों के सामानों का उपयोग और फूस की झोपडिय़ों में आग लगाने की घटना घटित होती है। इसके लिए विशेष सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई की जाए। होली के दिन मस्जिदों व मुस्लिम समुदाय के लोगों पर शरारती तत्वों द्वारा रंग-अबीर फेंक दिए जाने की घटनाओं से साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस पर रोक के लिए शांति समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जाए। साथ ही निगरानी के साथ-साथ अपेक्षित कार्रवाई की जाए। चोरी-छिपे शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मद्यपान व मादक द्रव्यों का प्रयोग करने वाले लोगों पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शराब बनाने, बिक्री करने और पीने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। ट्रेनों, स्टेशनों, बस स्टैंडों व झारखंड राज्य से सटी सीमा पर सघन जांच की जाए।
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