अब एक बार जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाएं जीवनभर रहेगी वैधता
अब एक बार जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाएं जीवनभर उसकी वैधता रहेगी। आय प्रमाण पत्र की वैधता भी एक वित्तीय वर्ष की होगी।
भागलपुर [अमरेन्द्र कुमार तिवारी]
अब एक बार जाति व स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाएं जीवनभर उसकी वैधता रहेगी। आय प्रमाण पत्र की वैधता भी एक वित्तीय वर्ष की होगी। इसके बाद नया बनाना होगा। इसकी अधिसूचना संयुक्त सचिव सरयुग प्रसाद ने सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट में प्रकाशित करा दी है। जो नौ मार्च 2011 से ही प्रभावी है। बावजूद इसके जिले के सभी प्रखंड व अनुमंडल कार्यालयों के आरटीपीएस काउंटरों पर प्रमाण पत्र बनाने के लिए छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी रहती है। ऐसा जानकारी के अभाव की वजह से हो रहा है। इससे विद्यार्थियों का समय तो बर्बाद हो ही रहा है उन्हें आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है।
क्या करना होगा
अब किसी संस्थान या कार्यालय में उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति मैट्रिक के प्रमाण पत्र की तर्ज पर सत्यापित कर जमा करनी होगी। जांच के लिए मूल प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा।
अगर किसी विभाग या संस्थान में एसडीओ एवं डीएम द्वारा निर्गत जाति, आय व स्थायी निवास प्रमाण पत्र की विशेष रूप से मांग की जाती है तो अंचल द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों पर एसडीओ व डीएम सिर्फ प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। नया निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हां, अगर किसी विभाग व संस्थान द्वारा निर्गत खास प्रपत्र पर उक्त प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो विशेष परिस्थिति में संबंधित अधिकारियों द्वारा वह प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।
सबौर के सीओ ने सूचना पट पर किया है प्रकाशित
सबौर के सीओ तरुण केशरी ने कहा कि दो दिन पूर्व पटना में ट्रेनिंग हुई थी। वहां हमलोगों को जाति, आय और निवास प्रमाण पत्रों की वैधता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई थी। ट्रेनिंग से लौटने के बाद जाति, आय, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना आरटीपीएस काउंटर सहित प्रखंड के सभी स्कूलों व विभागों को दे दी गई है। बावजूद इसके उक्त प्रमाण पत्र बनाने के लिए काउंटरों पर भीड़ लगी रहती है। सीओ ने कहा कि आरटीपीएस कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को भी लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
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