Bihar SIR: बिहार एसआइआर का एक और कमाल... मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों ने नहीं उठाए कोई सवाल; जानिए पूरा मामला
Bihar SIR बिहार एसआइआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। हालांकि प्रकाशित मतदाता सूची पर एक सितंबर तक हो दावा-आपत्ति सकती है। इस दौरान निर्वाचक दावा-आपत्ति प्रपत्र 6 7 8 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची प्रकाशित की गई है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर : Bihar SIR मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक अगस्त को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया गया है। यह सूची प्रत्येक मतदान केन्द्र के बीएलओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। इसे निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। दावा-आपत्ति की अवधि 1 सितंबर तक है। निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6 और एनेक्सर डी के साथ आवेदन किया जा सकता है।
आनलाइन जमा करने की सुविधा
नाम विलोपन के लिए विधानसभा के किसी निर्वाचक द्वारा प्रपत्र-7 में आवेदन कर सकते हैं। प्रविष्टि में संशोधन या मतदान केन्द्र स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन करें। दूसरे राज्य के अंदर स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 के साथ एनेक्सर डी और दस्तावेज भी आवश्यक हैं। प्रपत्र ऑफलाइन बीएलओ के पास या प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध है। इसे आनलाइन भी भरा जा सकता है।
लगाए गए हैं विशेष कैंप
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय और नगर निकाय कार्यालय में विशेष कैम्प लगाए गए हैं। इन कैम्प में भी निर्वाचक दावा-आपत्ति प्रपत्र 6, 7, 8 में आवेदन किया जा सकता है और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा बीएलए, प्रखंड स्तरीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों और जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में प्रारूप निर्वाचक सूची पर चर्चा की गई है और आवश्यकतानुसार दावा-आपत्ति देने का अनुरोध किया गया है।
कई मतदाताओं ने अब भी जमा नहीं किए गणना प्रपत्र
बैठक में उपस्थित सभी व्यक्तियों को उन लोगों की सूची प्रदर्शित की गई है, जिनके गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे हैं। किसी भी त्रुटि पाए जाने पर दावा-आपत्ति अविलंब देने का अनुरोध किया गया है। प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन के अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उन निर्वाचकों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है, जिन्होंने निर्धारित अवधि में गणना प्रपत्र नहीं भरे, ताकि इनका सत्यापन राजनीतिक दलों द्वारा किया जा सके।
राजनीतिक दलों ने नहीं की कोई दावा-आपत्ति
अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए-2 द्वारा जिले के किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र के निर्वाचक के संदर्भ में कोई दावा-आपत्ति नहीं की गई है। बीएलए के माध्यम से विहित प्रपत्र में घोषणा सहित (प्रपत्र 6 के लिए 'एनेक्सर-डी' एवं दस्तावेज सहित) बीएलए के घोषणा के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराया जा सकता है। दावा-आपत्ति एक सितंबर तक कर सकते हैं।
16 दिनों में करना होगा आवेदन
16 दिन की अवधि में योग्य निर्वाचकों के नाम जोड़ने के लिए, अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाने और प्रविष्टियों में त्रुटियों के संशोधन के लिए प्रपत्र 6, 7, 8 में आवेदन कर सकते हैं। सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों और आमजनों से अपील की गई है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत सभी योग्य निर्वाचकों के नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक कार्रवाई करें और प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें।
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