Bihar Land News: एक ही जमीन की 2 बार कर दी जमाबंदी, रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी की लापरवाही से एक्शन में आया विभाग
सुल्तानगंज में राजस्व कर्मचारी योगेंद्र मंडल ने एक ही जमीन की दो बार जमाबंदी कर दी। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह मामला जमीन के ऑनलाइन प्रविष्टि से जुड़ा है जहाँ एक ही भूमि को दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया है। इस मामले में एक ही जमीन की दो बार कर दी जमाबंदी के आरोप में जांच की जा रही है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सुल्तानगंज के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी योगेंद्र मंडल ने एक ही जमीन की दो बार जमाबंदी कर दी। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी।
सुल्तानगंज के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी योगेन्द्र मंडल, वर्तमान में सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभाग के विभागीय पोर्टल पर जमाबंदी के ऑनलाइन प्रविष्टि के क्रम में अंचल-सुलतानगंज, मौजा तरैठा, थाना नं.-69, खाता संख्या- 252, खसरा-788, रकवा-0.66 डी. भूमि को अभिधारी सुन्दर मंडल एवं योगेन्द्र यादव के नाम क्रमशः जमाबंदी संख्या- 318 एवं 685 प्रविष्टि कराया गया है, जो एक ही भूमि का है।
चूंकि सुन्दर मंडल के द्वारा केवाला संख्या-11442 दिनांक चार अगस्त 2005 द्वारा 0.66 डी. भूमि योगेन्द्र यादव को बिक्री कर दी गई है।
मंडल के विरुद्ध एक ही भूमि का दो बार जमाबंदी आनलाइन कायम करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है। जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि योगेन्द्र मंडल के विरुद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र-क में अंकित आरोप के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाए।
विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अपर समाहर्ता, विभागीय जांच को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
योगेन्द्र मंडल को दिया गया है ये आदेश
विभागीय कार्यवाही में जांच संचालन पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने एवं उनके मांगे जाने पर साक्ष्य एवं आरोप से संबंधित कागजात आदि उपलब्ध कराने के लिए अंचल अधिकारी, सुलतानगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
योगेन्द्र मंडल को आदेश दिया गया है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
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