आप भी खरीद रहे फ्लैट या प्लॉट तो कर लें इनकी जांच, RERA ने बिल्डरों पर कसा शिकंजा
घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? सावधान रहें! रेरा से बिना निबंधन कराए अपार्टमेंट का निर्माण होता है तो संबंधित प्रमोटर पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिले के विभिन्न आवासीय व्यवसायिक व भूखंड परियोजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट बनाने के लिए नोडल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। कहा गया है कि 500 वर्गमीटर से अधिक भू-क्षेत्र व आठ अपार्टमेंटों से अधिक वाले भवनों का रेरा से निबंधन कराना अनिवार्य है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पाई-पाई जोड़कर अपना फ्लैट-प्लॉट लेने वाले खरीदारों को लूटना बिल्डरों को अब महंगा पड़ेगा। टाउनशिप-कॉलोनी बसाने वाले किसी भी सूरत में आवंटियों के हितों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। बड़े शहरों की तर्ज पर अब भागलपुर प्रक्षेत्र में भी आवासीय व्यवसायिक भूखंड परियोजनाओं की कड़ी निगरानी होगी।
इसके लिए जिला प्रशासन के स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। इसके साथ ही रेरा संबंधित कार्यों पर नजर रखने और उनके प्रमोटरों पर शिकंजा कसने के लिए प्राधिकरण ने अपना फेरा बढ़ा दिया है।
इस इलाके में एक भी अपार्टमेंट का निर्माण भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से पूछे बिना अब नहीं होगा। इसके लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।
शहर से गांव तक छोटी-बड़ी सभी भूखंड परियोजनाओं की होगी गहन जांच
प्राधिकरण के सचिव के अनुसार, रेरा से बिना निबंधन कराए अपार्टमेंट का निर्माण होता है, तो संबंधित प्रमोटर पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिले के विभिन्न आवासीय, व्यवसायिक व भूखंड परियोजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट बनाने के लिए नोडल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
कहा गया है कि पांच सौ वर्गमीटर से अधिक भू-क्षेत्र व आठ अपार्टमेंटों से अधिक वाले भवनों का रेरा से निबंधन कराना अनिवार्य है। निबंधन के बिना खरीद-बिक्री के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा। रेरा की अनुमति के बगैर प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या विक्रय भी नहीं कर पाएगा।
सीओ को अहम जिम्मेवारी
वर्तमान में जिले में सैंकड़ों ऐसी परियोजनाए निर्माणाधीन हैं, जिसका रेरा से निबंधन नहीं कराया गया है, लेकिन संबंधित प्रमोटर द्वारा विज्ञापन जारी किया जा रहा है। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट को जांच के दायरे में लाया जाएगा। जिन भू परियोजनाओं से आवंटियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भी जांच जल्द ही शुरू की जाएगी।
बताया गया कि अनिबंधित परियोजनाओं को रोकने के लिए इसे प्रारंभिक अवस्था में ही चिह्नित किया जाएगा। जांच के बाद इस पर नियमानुसार रोक लगा दी जाएगी। प्रखंड क्षेत्रों में अंचल अधिकारी को रेरा में भी अहम जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्हें अनिबंधित निर्माण कार्यों की निगरानी को कहा गया है।
आप भी खरीद रहे फ्लैट तो कर लें इनकी जांच
- हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा बिहार द्वारा निबंधित है या नहीं?
- प्रोजेक्ट निबंधन संख्या बीआरइआरएपी से शुरू है या नहीं?
- प्रमोटर आप से बुकिंग के लिए कुल मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही मांग रहा या नहीं?
- प्रमोटर बुकिंग राशि लेने के बाद आपसे निबंधित एग्रीमेंट फार सेल कर रहा है या नहीं?
- एग्रीमेंट फार सेल का प्रारूप बिहार भूसंपदा के प्रारूप के अनुसार है या नहीं?
- प्रमोटर ने स्थल पर संबंधित सूचनापट रेरा निबंधन संख्या सहित लगाया है या नहीं?
- सूचनापट पर परियोजना का क्यूआर कोड, जो रेरा द्वारा आवंटित होता है, प्रदर्शित है या नहीं?
- क्यूआर कोड स्कैन करने पर परियोजना की पूरी जानकारी मिल रही है या नहीं?
- प्रमोटर ने आपको आपके फ्लैट का फर्श क्षेत्र बताया है या नहीं?
- प्रमोटर ने बालकॉनी का क्षेत्र फ्लैट के क्षेत्रफल में तो नहीं जोड़ा दिया है?
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