Bihar Chunav 2025: अबकी बार विधानसभा चुनाव में 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार... आचार संहिता लागू होने पर भूलकर भी न करें ये काम
Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक उम्मीदवार की अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है। उन्हें अपने खर्च का विस्तृत ब्योरा भी चुनाव अधिकारी को जमा करना होगा। किसी तरह की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर उड़न दस्ता की टीम पहुंचेगी। किसी तरह की जब्ती का समुचित पंचनामा के साथ गवाहों का बयान भी रिकार्ड किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाले सभी कार्यक्रमों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों, सभा, रोड शो एवं अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल (वीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी की जाएगी। उड़नदस्ता (एफएसटी) आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघनों और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेंगे।
उड़न दस्ता डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। जब कभी नकदी या शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण के सम्बन्ध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला-बारूद के लाने और ले जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेंगे।
किसी भी अपराध होने की आशंका में, उड़न दस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी नकदी या घूस की मदों या ऐसी अन्य मदों को जब्त करेंगे और जिन व्यक्तियों से जब्त की गई है, उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेंगे और साक्ष्य जुटाएंगे और जिस व्यक्ति से ऐसी मदें जब्त की हैं, उसको जब्ती का समुचित पंचनामा, सीआरपीसी से प्रावधानों के अनुसार जारी करेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटों के भीतर मामले को प्रस्तुत किया जाए।
उड़न दस्ते के मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों, ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे विनिषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई है या ऐसे अन्य असामाजिक तत्व, जो गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, के विरुद्ध शिकायतें, एफआइआर तत्काल दाखिल भी करेंगे।
शिकायत व एफआइआर की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से सम्बन्ध है तो उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जाएगा।वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी) को शूटिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वाायस मोड) में रिकार्ड करना है।
वह वाहनों, घटनाओं, पोस्टरों, कट-आउट आदि का इस तरह से वीडियो लेगा कि प्रत्येक वाहन, उसका मेक और रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर वस्तुएं, रोस्ट्रम का आकार, बैनर, कट आउट इत्यादि के साक्ष्य स्पष्ट दिखाई दें और उस पर हुए व्यय की गणना की जा सके। वे भाषण तथा अन्य घटनाओं को भी रिकार्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।
व्यय से सम्बन्धित मामलों और आदर्श आचार संहिता से सम्बन्धित मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम (वीवीटी) द्वारा वीडियो निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सीडी प्रतिदिन देखी जाएगी। उनके द्वारा व्यय से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम, सहायक व्यय प्रेक्षक को दिया जाएगा। लेखाकरण टीम द्वारा प्रत्येक अभयर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर का रख-रखाव किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।