नीतीश के मंत्री ने निकाल दी इंजीनियर की ठसक... क्या एग्जीक्यूटिव साहब, हम गांव में पैदल घूम रहे, आप AC आफिस में बैठकर ठंडी हवा खा रहे
Bihar News बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने भागलपुर में बन रहे पंचायत सरकार भवनों की भौतिक जांच की। कार्यपालक अभियंता के मौके से गायब रहने पर कहा कि क्या एग्जीक्यूटिव साहब मंत्री गांव-गांव घूम रहे आप आफिस तक नहीं छोड़ रहे। मंत्री ने कार्य गुणवत्ता जांच के लिए ढाली गई सतह की कुछ सामग्रियों के सैंपल एकत्र किए।

संवाद सूत्र, बिहपुर। Bihar News मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बुधवार को प्रखंड के हरियो पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन के कार्य की गुणवत्ता जांचने अचानक पहुंच गए। उन्होंने मौके पर मौजूद भवन निर्माण विभाग की सहायक अभियंता पूनम कुमारी व कनीय अभियंता रामजन्म कुमार से भवन कार्य से संबधित विस्तृत जानकारी ली।
उन्होंने गुणवत्ता जांच के लिए ढाली गई फर्श की कुछ सामग्रियों, ईंट आदि के सैंपल भी लिए। मौके पर विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मौजूद नहीं रहने व कुछ जरूरी जानकारियां नहीं मिल पाने पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने फोन लगवाकर कहा कि क्या एसक्यूटिव साहब, मंत्री निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं, और आप आफिस तक नहीं छोड़ रहे। क्या यही प्रोटोकाल है।
मंत्री ने अपने साथ चल रहे अधिकारी को पटना से टीम भेजकर जिले में बन रहे सभी पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए। मंत्री ने एस डाईक ईंट व ब्रिक्स ईंट निर्माण के बारे में सहायक अभियंता से जानकारी ली।
बता दें कि बिहपुर समेत पूरे नवगछिया अनुमंडल में करीब 17 पंचायत सरकार बन रहे हैं। उन भवनों की प्राक्कलन राशि करीब तीन करोड़ रुपये है। इससे पूर्व मंत्री के हरियो पहुंचने पर वहां की मुखिया के नेतृत्व में लोगों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव आदि मौजूद थे।
सात अभियुक्तों को मिली पांच साल की कठोर सजा
गौराडीह थानाक्षेत्र में 16 अप्रैल 2016 को अरुण मंडल पर गंड़ासे से जानलेवा हमले के मामले में सात अभियुक्तों को पांच-पांच साल की कठोर सजा सुनाई गई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश 16 की अदालत ने बुधवार को अभियुक्त गोपाल यादव, बलराम यादव, जनार्दन यादव, कन्हाई यादव, आशीष यादव, अवधेश यादव और विपिन यादव को सजा सुनाते हुए प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। यदि अभियुक्त अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।
गौराडीह थानाक्षेत्र के बगडीहा गांव में पहले से चले आ रहे आपसी विवाद के चलते आंगन में टाट लगाने के दौरान अरुण मंडल पर जानलेवा हमला किया गया था। हमले के समय परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई थी। अभियुक्तों ने टाट लगाने से रोकने के दौरान अरुण मंडल के सिर पर गंड़ासे से प्रहार कर उसकी जान लेने का प्रयास किया था। इस हमले में अरुण गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तत्काल जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसे बचा लिया। घटना के संबंध में अरुण के भाई बबलू मंडल के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।
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