ECI New Rules: चुनाव आयोग के नए नियम... ऐसा नहीं किया तो जीतने पर भी हो जाएगी हार, प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए हैं। प्रचार, रैली, सभा, बैनर और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रचार सामग्री पर भी नियंत्रण रखा गया है।

Bihar Chunav 2025:
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, रैली, सभा, बैनर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। बिना अनुमति के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाउडस्पीकर रात्रि 10 बजे तक ही बजेगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सभी प्रेक्षकों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नवगछिया, सभी निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में सभी अभ्यर्थियों को चुनावी व्यय, आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियम की विस्तृत जानकारी दी गई।
उन्हें बताया गया कि बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त चार से अधिक व्यक्ति एक जगह मजमा नहीं लगा सकते हैं। मतदान के दिन प्रति कैंडिडेट को केवल दो वाहन की अनुमति होगी। एक चुनावी अभिकर्ता के लिए एवं एक उम्मीदवार के लिए। किसी भी तरह के चुनावी व्यय को कैंडिडेट के खाते से ही किया जाएगा। 10 हजार से अधिक का नगद खर्च नहीं किया जा सकेगा और चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के अंदर उन्हें अपने व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो जीते हुए उम्मीदवार को भी अपने पद से हटना पड़ सकता है।
वैसे अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध अपराधिक मामले हैं, उन्हें अखबार में इसकी सूचना प्रकाशित करवानी होगी और उसकी कटिंग उपलब्ध कराना होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बार सभी बूथों पर सीएपीएफ रहेगा तथा सभी बूथ का वेब कास्टिंग कराया जाएगा। 29 अक्टूबर को ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया जाएगा।
29 एवं 30 को ही एवं डिस्पैच सेंटर के लिए वेयरहाउस से भेजा जाएगा, जहां कमिश्निंग होगी तथा 10 नवंबर को ईवीएम को बूथ के लिए भेजा जाएगा। इन अवसरों पर प्रत्याशी अपने अधिकृत व्यक्ति को वीडियोग्राफर के साथ रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि डिस्पैच सेंटर छह बनाए गए हैं, लेकिन काउंटिंग सेंटर दो बनाए गए हैं।
प्रेक्षकों ने वज्रगृह का किया निरीक्षण
जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने बिहपुर के सामान्य प्रेक्षक उमेश नारायण पांडे, गोपालपुर के सामान्य प्रेक्षक संजय कुमार खत्री, सुल्तानगंज के सामान्य प्रेक्षक जगदीश सोनकर के साथ महिला आइटीआइ और पीरपैंती के सामान्य प्रेक्षक आर लीली, कहलगांव के सामान्य प्रेक्षक पंकज, भागलपुर के सामान्य प्रेक्षक अनिल मेशराम, नाथनगर के सामान्य प्रेक्षक अबू तायंग के साथ राजकीय पालिटेक्निक बरारी में बनाए गए ईवीएम संग्रहण केंद्र सह वज्रगृह का निरीक्षण किया।
उन्होंने अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए वज्रगृह के कमरों को दिखलाते हुए बताया कि कहां पर ईवीएम रखा जाएगा, कहां-कहां मतगणना होगी, कहां पर निर्वाची पदाधिकारी और प्रेक्षक बैठेंगे। वहां के रिसीविंग सेंटर और वाहनों के लिए वाहन पार्किंग स्थल के संबंध में भी अवगत कराया।
उन्होंने कहा कि वज्रगृह में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। साथ ही सीएपीएफ के जवान 24 घंटे निगरानी रखेंगे। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, वज्रगृह कोषांग के नोडल पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल उपस्थित थे।

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