Bhagalpur News: तेजाब पिलाकर पूजा को मार डाला... अदालत ने 3 हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Bhagalpur News भागलपुर की अदालत ने युवती की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 जून 2021 को हुई इस घटना की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने बुधवार को दोषी नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार रुबी कुमारी और प्रीति कुमारी को कठोर सजा दी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur News जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने बुधवार को को तेजाब पिला कर हत्या करने में दोषी तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन अभियुक्तों को पूजा हत्याकांड में सजा सुनाई गई है उनमें नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी शामिल हैं।
न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों में नीरज को ढाई लाख रुपये का अर्थदंड और रूबी तथा प्रीति को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में अभियुक्तों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अन्य कई धाराओं में भी अभियुक्तों को सजा सुनाई और अर्थदंड देने का आदेश दिया है।
अपने निर्णय में न्यायाधीश ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाए जाने की बात कही है। अभियुक्तों को जेल में बिताए समय को सजा में समायोजित किये जाने का भी आदेश दिया है। अभियुक्तों से मिलने वाली अर्थदंड की राशि मृत पूजा कुमारी के मां-पिता को दी जाएगी।
उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार से भी अलग मुआवजा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने बहस में भाग लिया। अभियोजन पक्ष 11 गवाहों की गवाही कराते हुए केस को निर्णय के मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा।
बुद्धुचक थानाक्षेत्र में 30 जून 2021 हुई थी वारदात
कहलगांव अनुमंडल के बुद्धुचक थानाक्षेत्र के नया नगर रानी दियारा निवासी मोहन प्रसाद सिंह ने पूजा कुमारी को तेजाब पिलाकर हत्या करने मामले में केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में वादी ने कहा था कि 30 जून 2021 को साढ़े आठ बजे सुबह नीरज कुमार की दुकान पर रूबी कुमारी ने कॉल कर पूजा को बुलाया था।
पूजा के आने पर दुकान का शटर गिरा दिया गया और पूजा को प्यार-शादी का झांसा देने लगा था। पूजा के नहीं मानने पर नीरज कुमार ने रूबी और प्रीति के सहयोग से पूजा को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया था। उसे आनन-फानन में अस्पताल में तब भर्ती कराया गया था।
जहां 20 जुलाई 2021 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बुद्धुचक थाने में वादी ने केस दर्ज कराया था। अस्पताल से मुक्ति बाद उपचार के सात माह बाद उसकी मौत हो गई थी। तब न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायालय में भी बयान दर्ज कराया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।