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    पटना में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर सिंह को कोर्ट से राहत नहीं, अर्जी खारिज

    Updated: Wed, 03 Sep 2025 02:14 PM (IST)

    पटना में तैनात डॉक्टर नवल किशोर सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के आदेश के विरुद्ध कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर यह आदेश दिया था। डॉक्टर सिंह ने जोगसर थाना में दर्ज मामले में फिर से जांच कराने की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए समय दिया है।

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    पटना में चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर सिंह को कोर्ट से राहत नहीं, अर्जी खारिज

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। पटना में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात डॉ. नवल किशोर सिंह के विरुद्ध आपराधिक केस चलाने मामले में राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 25 जून 2025 को पर्याप्त साक्ष्य देखते हुए डॉ. सिंह के विरुद्ध आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया था। उक्त आदेश के बाद सदेह उपस्थिति का समन जारी हुआ था।

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    उक्त आदेश के विरुद्ध राहत पाने के लिए डॉ. सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय की अदालत में जोगसर थाना कांड संख्या 227-2024 में फिर से अनुसंधान कराने की अर्जी दी थी। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

    न्यायालय ने पारित आदेश में कहा है कि अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई के दौरान उक्त केस के रिकार्ड का निष्पादन करते हुए उसे अभिलेखागार में भेज दिया गया। ऐसे में उक्त अर्जी पर सुनवाई के लिए दाखिल अर्जी पर सुनवाई संभव नहीं है। न्यायालय में आरोपित डॉ. सिंह की तरफ से एक अर्जी सदेह उपस्थिति के लिए 15 दिनों का समय देने की दी गई थी। उसे स्वीकृत करते हुए समय दे दिया गया है।

    मालूम हो कि उक्त केस में  अनुसंधानकर्ता की तरफ से समर्पित अंतिम प्रतिवेदन देने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने केस के वादी डॉ. सिंह को 10 जून 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा था। इसके लिए तीन जून को बाकायदा नोटिस जारी किया गया था।

    नुसंधानकर्ता की तरफ से केस करने वाले डॉ. सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217-248 के अधीन कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई थी। जिसे देखते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पीएस 31-25 केस के रूप में दर्ज कर लिया है। केस करने वाले डॉ. सिंह नोटिस के बावजूद अपना पक्ष प्रस्तुत करने न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही अपना स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया था।

    मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने न्याय हित में अभियोजन की प्रार्थना को स्वीकृत करते हुए पीएस केस संख्या 31-25 में आरोपित बने डॉ.नवल किशोर सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217-248 के अधीन कार्यवाही करने के लिए संज्ञान ले लिया था। उक्त केस के रिकार्ड को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय ने अपने निजी संचिका में रखते हुए 10 जुलाई 2025 को आरोपित डॉ. सिंह को उपस्थित होने का समन जारी किया था।

    इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में है तैनाती

    पटना के रूपसपुर थानाक्षेत्र स्थित रुकनपुरा विजय नगर स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले डॉ. नवल किशोर सिंह पटना स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में तैनात हैं। उनका दावा है कि उनकी जमीन जोगसर थानाक्षेत्र के महात्मा गांधी पथ, बोस पार्क में है और उनका कब्जा खरीदने के समय से है।

    कहलगांव थानाक्षेत्र के शोभनाथपुर पाल नगर निवासी शंकर पाल के विरुद्ध जोगसर थाने में उन्होंने 21 दिसंबर 2024 को उक्त जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने के प्रयास आदि का केस दर्ज कराया था। उक्त केस में ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय ने डॉ. चौधरी के विरुद्ध झूठे अपराध के आरोप में संज्ञान ले लिया था।

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