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    Bhagalpur News: शराब की भट्ठी चलाने वाले अभियुक्त को पांच साल की कठोर कैद, एक लाख का अर्थदंड

    Updated: Wed, 04 Jun 2025 01:57 PM (IST)

    भागलपुर के नवगछिया में देसी शराब की भट्ठी चलाने के मामले में पंकज मंडल को विशेष न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा की अदालत ने पांच साल की सज़ा सुनाई है। गोपा ...और पढ़ें

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    शराब की भट्ठी चलाने वाले अभियुक्त को पांच साल की कठोर कैद, एक लाख का अर्थदंड

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। नवगछिया के गोपालपुर थानाक्षेत्र स्थित पकरा बहियार में देसी शराब की भट्ठी संचालन मामले में अभियुक्त पंकज मंडल को पांच साल की कठोर सजा सुनाई गई है।

    उत्पाद मामले के विशेष न्यायाधीश सौरभ कुमार मंडल की अदालत ने सजा बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए पंकज मंडल को पांच साल की कठोर सजा के अलावा एक लाख रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है।

    अभियुक्त की तरफ से एक लाख रुपये जमा नहीं करने की सूरत में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह, सहायक लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र झा, उत्पाद अधिवक्ता डॉ. अजय कुमार दीक्षित ने अदालती में भाग लिया।

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    गैस सिलिंडर लगा चलाई जा रही थी दो भट्ठी

    पकरा बहियार में नवगछिया के गोपालपुर थाने की पुलिस टीम ने तब तीन अगस्त 2023 को गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए पंकज मंडल को गिरफ्तार किया था। तब मौके पर दो गैस सिलिंडर, दो भट्ठी, देगजी, प्लास्टिक पाइप, 20 लीटर देसी शराब, 50 लीटर अर्ध निर्मित शराब बरामद की गई थी। मौके से पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके दो साथी तब भागने में सफल हो गए थे।