Updated: Wed, 09 Jul 2025 02:47 PM (IST)
भागलपुर में जिला अदालत ने तेजाब पिलाकर हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। नीरज कुमार रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी को 18 जुलाई 2025 को सजा सुनाई जाएगी। 30 जून 2021 को बुद्धुचक थाना क्षेत्र में पूजा कुमारी को तेजाब पिलाया गया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पीड़िता को प्यार और शादी का झांसा देकर तेजाब पिलाया गया था।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने मंगलवार को तेजाब पिलाकर हत्या करने से जुड़े केस की सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपितों को हत्या का दोषी करार दिया है। जिन आरोपितों को हत्याकांड का दोषी पाया गया है उनमें नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार, रूबी कुमारी और प्रीति कुमारी शामिल हैं।
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तीनों अभियुक्तों को 18 जुलाई 2025 को सजा सुनाई जाएगी। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने बहस में भाग लिया। अभियोजन पक्ष 11 गवाहों की गवाही कराते हुए केस को निर्णय के मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा।
बुद्धुचक थानाक्षेत्र में 30 जून 2021 हुई थी वारदात
कहलगांव अनुमंडल के बुद्धुचक थानाक्षेत्र के नया नगर रानी दियारा निवासी मोहन प्रसाद सिंह ने पूजा कुमारी को तेजाब पिलाकर हत्या करने मामले में केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में वादी ने कहा था कि 30 जून 2021 को साढ़े आठ बजे सुबह नीरज कुमार की दुकान पर रूबी कुमारी ने कॉल कर पूजा को बुलाया था।
पूजा के आने पर दुकान का शटर गिरा दिया गया और पूजा को प्यार-शादी का झांसा देने लगा था। पूजा के नहीं मानने पर नीरज कुमार ने रूबी और प्रीति के सहयोग से पूजा को जबरदस्ती तेजाब पिला दिया था।
उसे आनन-फानन में अस्पताल में तब भर्ती कराया गया था। जहां 20 जुलाई 2021 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बुद्धुचक थाने में वादी ने केस दर्ज कराया था।
अस्पताल से मुक्ति बाद उपचार के सात माह बाद उसकी मौत हो गई थी। तब न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत न्यायालय में भी बयान दर्ज कराया गया था।
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