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भागलपुर, अलीगंज तेजाब कांड: प्रिंस और राजा के बाद अब रंजीत कुमार आरोप गठित, मनीष यादव अबतक फरार

भागलपुर अलीगंज तेजाब अटैक कांड 9 अप्रैल 2019 को घर में घुसकर छात्रा से गलत काम करने में असफल होने पर उसे तेजाब से नहला दिया गया था। उसकी मौत दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में हो गई थी। इस मामले में अब तीसरे आरोपी रंजीत कुमार पर आरोप गठित हुआ...

By Shivam BajpaiEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 12:01 PM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 12:01 PM (IST)
भागलपुर, अलीगंज तेजाब कांड: प्रिंस और राजा के बाद अब रंजीत कुमार आरोप गठित, मनीष यादव अबतक फरार
भागलपुर अलीगंज तेजाब अटैक कांड- दिल्ली में हो गई थी पीड़िता की मौत।

जागरण संवाददाता भागलपुर : भागलपुर, अलीगंज तेजाब अटैक कांड: पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह की अदालत ने अलीगंज तेजाब कांड में तीसरे आरोपित रंजीत कुमार साह के विरुद्ध भी आरोप गठित कर लिया है। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने आरोप गठन प्रक्रिया का अनुरोध किया, जिसपर बुधवार को विशेष अदालत ने उपस्थित आरोपित पर आरोप गठित कर दिया। अलीगंज तेजाब कांड में चार आरोपितों में से तीन प्रिंस, राजा और रणजीत पर अबतक आरोप गठित हो चुका है। तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। मनीष यादव फरार चल रहा है।

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38 दिनों तक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष करती रही छात्रा

19 अप्रैल 2019 को अलीगंज में घर में घुसकर तीन-चार युवकों ने इंटर की छात्रा को तेजाब से नहला दिया था। आरोपित तेजाब से हमला करने के बाद मौके से भाग निकले थे। गम्भीर रूप से झुलसी छात्रा को पहले जवाहर लाल नेहरू अस्पताल मायागंज, फिर वाराणसी और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 38 दिनों के उपचार में उसकी हालत बिगड़ती गई और वह सफदरजंग अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष करती दम तोड़ दी थी। इस घटना से रेशमी शहर आंदोलित हो उठा था। दैनिक जागरण लोगों की आवाज बन पीडि़त परिवार के साथ खड़ा था। स्कूली बच्चे भी सड़कों पर उतर आए थे। चार आरोपितों में दो प्रिंस और राजा पहले हिरासत में आए, बाद में रणजीत भी दबोच लिया गया। एकमात्र आरोपित मनीष यादव अबतक फरार चल रहा है।

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दो आरोपित ने किया कोर्ट में सरेंडर

संवाद सूत्र, बिहपुर : शराब से जुड़े मामले में आरोपित प्रखंड के बिक्रमपुर निवासी सुबोध पासवान और लत्तीपुर के कृष्णा उर्फ लालू सिंह ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ थाने में बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था।


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