चार साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर फेंका था गड्ढ़े में, मिली कड़ी सजा
एक दरिंदे युवक ने दो साल पहले हथियार के बल पर एक चार साल की मासूम बच्ची को मां की गोद से छीनकर दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पटना [जेएनएन]। एक दरिंदे ने हथियार के बल पर चार साल की मासूम बच्ची को मां की गोद से छीन लिया और दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। अब कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो तहत सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी किया है।
अब वह सजावार अपराधी आत्माविहीन होकर ही जेल के चाहरदीवारी से बाहर निकलेगा।' चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में सजा सुनाते हुए जज ने अपने आदेश में यह लिखा।
इसके साथ ही चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में खगड़िया कोर्ट ने मोरकाही थाना क्षेत्र के सोहरवा निवासी प्रकाश केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खगड़िया के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो के स्पेशल जज ने सजा सुनाते हुए 25 हजार का आर्थिक जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि बच्ची के माता-पिता को देने का निर्देश दिया गया है।
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जुर्माने नहीं देने पर युवक को एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतनी होगी। घटना चार अक्टूबर 2015 की शाम सोहरवा गांव के बहियार की है। घटना उस समय हुई जब बच्ची अपनी मां के साथ शौच के लिए उत्तर बहियार गई थी। इसी बीच आरोपी युवक प्रकाश केवट ने हथियार के बल पर बच्ची को मां से खींच लिया। फिर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी।
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बच्ची का शव पानी से भरे धान के खेत में मिला। हालांकि इस बीच बच्ची को बचाने आई मां को भी आरोपी ने पिस्टल से मारकर घायल कर दिया। युवक को दो मामले में सजा मिली है। हत्या मामले में आजीवन तो पोक्सो मामले में उम्रकैद के अलावा टील डेथ की सजा सुनाई गई है।
बहस सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार रमण कर रहे थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से वकील जीतेन्द्र कुमार सिंह थे।
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