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    ‘12 केस दबाए, लाश पड़ी सड़ती रही, अपहरण की लड़की की सुध नहीं ली’, लापरवाही के आरोप में 4 पुलिस अफसर निलंबित

    By Kausal Kishore MishraEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:55 AM (IST)

    भागलपुर में लापरवाही के आरोप में चार पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। इन पुलिस अफसरों पर 12 केस दबाने, लाश सड़ने देने और अपहरण की लड़की की सुध ...और पढ़ें

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    4 पुलिस अफसर निलंबित

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। एक दर्जन केसों को नाहक लंबित रखने और मुख्यालय के आदेश की अनदेखी कर मालखाना का प्रभार नहीं लेने वाले विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष बलवीर विलक्षण नप गए हैं। रेंज आईजी विवेक कुमार ने केसों और क्रियाकलाप की समीक्षा के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है।

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    करीब एक दर्जन मामलों में थानाध्यक्ष की लापरवाही उजागर हुई है। मालखाना का प्रभार पूर्व थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने नहीं दिया। जिनसे प्रभार लेने का कोई खास जतन बलवीर विलक्षण ने भी नहीं किया। अज्ञात शव की पहचान करने में न रुचि दिखाई। ना ही कई आरोपितों का सत्यापन करने का ही प्रयास किया। 

    उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के दो आरोपितों का सत्यापन करने की जरूरत नहीं समझी। कई केसों में आरोपितों की गिरफ्तारी का भी प्रयास नहीं किया। यही नहीं अपहृता की बरामदगी में भी कोई रुचि नहीं दिखाई। पुलिस मुख्यालय के दिशा--निर्देश का भी उलंघन कर मालखाना का प्रभार नहीं लिया। जिसे रेंज आईजी ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

    बांका में कई पुलिस पदाधिकारियों पर गिरी गाज

    बांका जिले के टाउन थाने से जुड़े दो केसों में अनुसंधान और पर्यवेक्षण में घोर लापरवाही बरतने वाले टाउन थाना के अंचल इंस्पेक्टर देवानंद पासवान, थानाध्यक्ष राकेश कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक बृजेश कुमार को रेंज आईजी ने निलंबित कर दिया है।

    पुलिस पदाधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर

    रेंज आईजी ने समीक्षा के क्रम में जानलेवा हमला, घरेलू विवाद से जुड़े कई केसों में अनुसंधान और पर्यवेक्षण में उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों की घोर लापरवाही उजागर हुई। बड़ी का बयान लेने के बाद आरोपों से जुड़ी बीएनएस की धाराओं में संशोधन को जरूरी नहीं समझा। 

    तथ्यों से अवगत रहते हुए भी विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की। जिसे आईजी विवेक कुमार ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलबित करते हुए बांका एसपी को मामले में जरूरी दिशा - निर्देश दिया है। जिन केसों के अनुसंधान और पर्यवेक्षण में उपरोक्त पदाधिकारियों ने घोर लापरवाही बरतते हुए विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की उन केसों का पर्यवेक्षण शो से कराने को कहा है।