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Bihar Land News: बिहार में जमीन बंटवारे का ये भी है एक तरीका, बस करना होगा कोरे कागज का इंतजाम

Bihar Land News बिहार में जमीन बंटवारे को लेकर नियम तय है। इसके तहत स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारा आवेदन देकर भी दाखिल-खारिज कराया जा सकता है। इस संबंध में जिले के सभी अधिकारियों को सचिव की ओर से निर्देश दिए गए हैं। इसमें उन्होंने जगह-जगह शिविर आयोजित कर लोगों को जमाबंदी के संबंध में जानकारी देने के लिए भी कहा है।

By rupesh kumar Edited By: Yogesh Sahu Published: Thu, 29 Feb 2024 06:16 PM (IST)Updated: Thu, 29 Feb 2024 06:16 PM (IST)
Bihar Land News: बिहार में जमीन बंटवारे का ये भी है एक तरीका, बस करना होगा कोरे कागज का इंतजाम
स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारा आवेदन से भी होगा दाखिल-खारिज

श्रीकृष्ण मिश्र, बेगूसराय। Bihar Land Use New Rules : अब स्वघोषित वंशावली के साथ भी लोग अपनी जमीन का आपसी बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वंशावली के साथ बंटवारा संबंधी आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को देना होगा।

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जमीन निबंधन नियमावली (Land Registration Rules) में बदलाव के बाद विभागीय नियम में यह बदलाव किया गया है तथा स्वघोषित वंशावली के साथ दिए जाने वाले बंटावारा आवेदन के आधार पर भी अंचल अधिकारी को ऑनलाइन दाखिल-खारिज करने का निर्देश दिया है।

पहले ये था दाखिल-खारिज का प्रावधान

इससे पूर्व फिफो के तहत वंशावली के साथ बंटवारा आवेदन पर दाखिल-खारिज करने का प्रविधान था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खसरा, रकबा एवं लगान को अपडेट करने व पारिवारिक बंटवारा हेतु वंशावली के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।

इस मुद्दे को लेकर सचिव ने जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके भी निर्देश दिया। उन्होंने सप्ताह में कम से कम तीन दिन यथा-मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को हलका मुख्यालय में इसका प्रचार-प्रसार कर शिविर आयोजित करने को कहा है।

आयोजित होंगे शिविर

उन्होंने आवश्यकता अनुसार शिविर की तिथि व दिवस को विस्तारित करने की बात भी कही। उन्होंने डीएम को पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन आदि को हलका मुख्यालय के रूप में चिह्नित करने तथा उक्त चिह्नित स्थल पर शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया।

शिविर के पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने, शिविर में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन के लिए आवेदन प्राप्त करने की बात भी कही है।

जमीन जमाबंदी की नई नियमावली से बढ़ी परेशानी

बताते चलें कि जमीन निबंधन के वर्तमान नियमावली के तहत जिनके नाम जमीन की जमाबंदी है, उन्हें ही जमीन की बिक्री व दान करने का अधिकार दिया गया है। इस नई नियमावली के कारण ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके जमीन की जमाबंदी आज भी पूर्वजों के नाम है। इस नई नियमावली के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने लोगों की परेशानियों को कम करने की कवायद शुरू की है।

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