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    Bihar Land News: 8 धूर जमीन की हुई रजिस्ट्री, खरीदने वाले ने दस्तावेज बदलवाकर बढ़ा ली भूमि; अब CO ने लिया एक्शन

    Updated: Sun, 25 May 2025 03:35 PM (IST)

    बेगूसराय के खोदावंदपुर में एक विक्रेता ने आरोप लगाया कि उसकी आठ धूर जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करके उसे 32 धूर कर दिया गया। विक्रेता ने क्रेता और मुंशी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। सीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दाखिल-खारिज निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    संवाद सूत्र, खोदावंदपुर (बेगूसराय)। बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के मेही सहनी टोल निवासी से आठ धूर खरीदी गई जमीन को दस्तावेज का दूसरा पन्ना बदलकर 32 धूर कर दिया गया।

    बरियारपुर पश्चिमी पंचायत के मेही सहनी टोल निवासी स्व. राम स्वरूप सहनी के पुत्र महेंद्र सहनी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने खाता नंबर 1143, खेसरा 1525, मौजा बरियारपुर, थाना नंबर- 77 की आठ धूर जमीन विगत तीन सितंबर 2024 को मिर्जापुर गांव के राम बहादुर महतो के पुत्र अरुण कुमार को 83 हजार रुपये में बेचा था।

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    जमीन रजिस्ट्री होने के बाद उसी दिन क्रेता ने निबंधन कार्यालय से जुड़े एक मुंशी की मिलीभगत से दस्तावेज के दूसरे पृष्ठ को बदल दिया।

    दस्तावेज के दूसरे नये पृष्ठ पर केवाला की गई जमीन आठ धूर को चार गुना बढ़ाकर एक कट्ठा 12 धूर अंकित कर दिया। इस पृष्ठ की अन्य सभी बातें पहले की तरह अंकित हैं।

    दस्तावेज में जोड़े गये दूसरे नये पृष्ठ में जमीन की कीमत पहले की तरह 83 हजार ही अंकित कर दिया गया। इस घटना के बाद जमीन क्रेता ने केवाला की गई जमीन का दाखिल खारिज भी करवा लिया।

    जब जमीन विक्रेता को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने सीओ खोदावंदपुर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने जमीन क्रेता एवं मुंशी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग वरीय अधिकारियों से की है।

    कहते हैं सीओ

    इस संबंध में सीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि जमीन विक्रेता महेंद्र सहनी द्वारा इस मामले की लिखित जानकारी दी गई है। यह मामला अत्यंत ही गंभीर है।

    उन्होंने बताया कि इस जमीन के दाखिल-खारिज कार्य को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस तरह के फर्जी कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज भी कराया जाएगा।

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