मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में मतदाता पहचान पत्र लगाना अनिवार्य
गढ़पुरा बेगूसराय। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदकों को मतदाता पहचान पत्र लगाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी किया है। प्रखंड कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड बैंक खाता की छाया प्रति लगाकर जमा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आधार कार्ड बैंक खाता के अतिरिक्त ईपिक कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
गढ़पुरा, बेगूसराय। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदकों को मतदाता पहचान पत्र लगाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी किया है। प्रखंड कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता की छाया प्रति लगाकर जमा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आधार कार्ड, बैंक खाता के अतिरिक्त ईपिक कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि मतदाता पहचान कार्ड आवेदक से प्राप्त करने के लिए चौबीस नवंबर से दो दिसंबर तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंचायत सचिव व अधिकृत कर्मी इसके लिए डोर टू डोर जाकर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदक से मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति प्राप्त करेंगे। वैसे आवेदक जिन्होंने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत अपना आवेदन पहले ही जमा कराया है। बावजूद इसके उनका भी अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाई है तथा उनका भुगतान भी प्रारंभ नहीं हो सका है। वे अपने पंचायत सचिव या अन्य प्राधिकृत कर्मी को मतदाता पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराएंगे। ताकि उनका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना चालू हो सके। जिनके पास उपलब्ध नहीं है। वो अपना ईपिक बनवाने की प्रक्रिया में लग जाएंगे।
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