Bihar News: गांजा तस्करी के फेर में फंसा लंबा, 20 वर्ष रहेगा जेल में; एक लाख अर्थ दंड भी
एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये अर्थ दंड भी देना होगा।

गांजा तस्करी में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, बेगूसराय। गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सजा पाए दोषी को एक लाख रुपये अर्थ दंड भी अदा करना होगा।
सजा पाने वाला दोषी बरौनी थाना क्षेत्र के पपरौर वार्ड संख्या चार निवासी मो. शमशाद आलम है। बताते चलें कि शमशाद आलम के खिलाफ बरौनी थाना की पुलिस ने 10 मार्च 2003 को बरौनी थाना में मामला दर्ज कराया था। इसमें गश्ती के दौरान सूचना मिलने पर आरोपित के घर की तलाशी लेने पर 120 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
छापेमारी के दौरान मौका पाकर आरोपित भागने में सफल रहा। पुलिस ने घटना का अनुसंधान करते हुए सजा पाए आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बाल्मीकि महतो ने छह गवाहों का बयान न्यायाधीश के समक्ष कराया। न्यायाधीश ने एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में अधिकतम सजा 20 वर्ष की सजा मुकर्रर की। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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