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    बेगूसराय: नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

    By jayant kumarEdited By: Prateek Jain
    Updated: Tue, 08 Aug 2023 07:55 PM (IST)

    बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आरोपित को ...और पढ़ें

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    बेगूसराय में कोर्ट ने नाबालिग से अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय: बेगूसराय पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने अप्राकृतिक यौनाचार के एक मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर एक आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

    न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी को 20 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करना होगा। साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया कि पीड़ित को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाए।

    दोषी बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गांव निवासी पृथ्वीराज राय है। इसके खिलाफ एक 10 वर्षीय नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप है। यह घटना वर्ष 2021 में घटी थी।

    पुलिस ने घटना को सही पाकर सजा पाए आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का बयान घटना के समर्थन में कराया गया।

    विष्णुपुर से नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज

    संवाद सूत्र, नावकोठी (बेगूसराय): थाना क्षेत्र की विष्णुपुर पंचायत से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला थाना में दर्ज किया गया। विष्णुपुर निवासी ने नावकोठी थाना में पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज कराया है।

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    दर्ज केस में उन्होंने गांव के ही सुरेंद्र कुमार के पुत्र रामराज कुमार, स्व. रामरतन शर्मा के पुत्र विशाल कुमार एवं खगड़िया जिला के अलौली थाना के संभा निवासी मिथिलेश पोद्दार के पुत्र गोलू पोद्दार जो वर्तमान में विष्णुपुर में ही अपने नाना स्व. गणेश पोद्दार के घर पर रहता है, इनके ऊपर हथियार के बल पर बाइक से लेकर फरार होने का आरोप लगाया है।

    उन्होंने नावकोठी थाना में मामला दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष परशुराम सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। छानबीन की जा रही है।