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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

किसानों के लिए एक और योजना लेकर आई नीतीश सरकार, 10 लाख तक मिलेगा अनुदान; 31 अगस्त से पहले करें आवेदन

Published: Sun, 11 Aug 2024 05:04 PM (IST)

Bihar News फसल की कटाई के बाद कई बार किसान अनाज भंडारण करने के लिए गोदाम के अभाव में उसे ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

HighLights

  1. 31 अगस्त तक किसान कर सकते हैं आवेदन, जान लें प्रक्रिया
  2. योजना का लाभ उठाने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
  3. आवेदन की जांच के बाद लाभुक का चयन लॉटरी के आधार पर होगा

संवाद सूत्र, बांका। Bihar News: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि उत्पाद भंडारण के लिए गोदाम निर्माण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फसल के भंडारण के लिए किसान सौ और दो सौ मीट्रिक टन के गोदाम को बना सकते हैं। इस पर सरकार 10 लाख रुपए तक अनुदान दे रही है।

जिला कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि इस साल अब तक तीन गोदाम के निर्माण का लक्ष्य मिला है। इसमें से सौ एमटी के दो और दो सौ एमटी के एक गोदाम का निर्माण कराया जाना है।

सौ एमटी के गोदाम के निर्माण पर कुल 14 लाख रुपए खर्च होने हैं, जबकि दो सौ एमटी के गोदाम के निर्माण पर 20 लाख रुपए खर्च होने हैं। 200 एमटी के गोदाम बनाने पर समान्य वर्ग को आठ लाख तो एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 10 लाख का अनुदान सरकार देगी।

सौ एमटी गोदाम के निर्माण के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को साढ़े पांच लाख तो एससी-एसटी वर्ग के किसानों को सात लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। अनुदान के अलावा शेष राशि किसानों को गोदाम निर्माण पर खुद खर्च करनी होगी।

लॉटरी के आधार पर होगा चयन

Bihar News : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक सात लोगों ने आवेदन कर दिया है। किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

इस बार किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार की जगह लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इससे पहले प्राप्त आवेदनों की जांच होगी।

सही पाये गये आवेदकों को ही लॉटरी में शामिल होने का मौका मिलेगा। गोदाम बनाने के लिए किसानों को अपनी जमीन देनी होगी।

इन कागजातों की है जरूरत

  • गोदाम के लिए किसानों को कृषि विभाग के डीबीडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदन करते समय किसान निबंधन संख्या, नाम, पता, एलपीसी व अन्य जरूरी जानकारियां देनी होंगी।
  • जिस जमीन पर गोदाम बनान है, वहां पर खड़े होकर तस्वीर खींचनी होगी।
  • जीपीएस लोकेशन के साथ इस तस्वीर को अपलोड करने के बाद ही आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।
  • इसके बाद आवेदन की जांच संबंधित अधिकारी करेंगे।
  • जांच में आवेदन सही पाए जाने पर ही लॉटरी में शामिल किया जाएगा।

गोदाम निर्माण पर 10 लाख तक अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। अब तक सात किसानों ने आवेदन किया है। लॉटरी के माध्यम से किसानो का चयन किया जाएगा। -दीपक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी।

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