आचार संहिता लागू होने पर संदिग्ध लेन-देन पर रखें नजर, बैंकिंग लेन-देन पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश
औरंगाबाद में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अवैध धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठा रहा है। बैंकों को संदिग्ध लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखने और तत्काल सूचना देने का निर्देश दिया गया है। चुनाव में क्यूआर कोड की सुविधा भी शामिल है।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। भारत निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियां चरणबद्ध रूप से की जा रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा अवैध धन के संकलन, वितरण एवं संदेहास्पद गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है।
राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी (निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग) रवि रंजन आलोक ने जानकारी दिया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशानुसार अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा जिले के सभी व्यवसायिक बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की गई।
बैठक में निर्देश दिया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत संदिग्ध लेन-देन, अवैध जमा एवं निकासी पर विशेष टीम द्वारा सतत अनुश्रवण किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता एवं ग्राहकों के संदिग्ध लेन-देन की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध परिस्थितियों में तत्काल निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग तथा आयकर विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि इस कार्य को शत-प्रतिशत निष्पादित करने हेतु सभी व्यवसायिक बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ निरंतर बैठक करें।
चुनाव अवधि के दौरान बैंकिंग से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा कैश ट्रांसफर आनबोर्डिंग पास की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्शन ड्यूटी कैश रेमिटेंस हेतु इएसएमएस प्रणाली के तहत क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य कर विभाग के अधिकारी ज्ञानी दास, संयुक्त आयुक्त संतोष कुमार, राज्य कर उपआयुक्त गुंजन कुमार एवं अनामिका कुमारी उपस्थित रहे।
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