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    बिहार सरकार ने दी दाउदनगर नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार को मंजूरी, भखरुआं और तरारी होंगे शामिल

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    दाउदनगर नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है जिसमें भखरूआं और तरारी गांव शामिल होंगे। नागरिकों को आपत्ति का विकल्प दिया गया है। पहले भी ऐसे प्रयास असफल रहे हैं पर इस बार शहरीकरण बढ़ने और मूलभूत सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। अंजली कुमारी ने डीएम और प्रधान सचिव से मुलाकात की थी।

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    नगर परिषद दाउदनगर के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

    संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद)। करीब 50 साल से चल रहा है प्रयास अब सफल होता दिखने लगा है। नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार का मुदा बड़ा है। विस्तार की योजना को शुक्रवार (तीन अक्टूबर 2025) को बिहार सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

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    अब यह तय है कि नगर परिषद का अगला चुनाव जब भी होगा विस्तारित क्षेत्र के साथ होगा लेकिन इसमें अभी पेंच यह है कि शामिल किए जाने वाले क्षेत्र के नागरिकों के पास दावा आपत्ति का विकल्प उपलब्ध है। अतीत में इसी कारण कोशिश असफल हुई थी।

    नागरिकों को दावा आपत्ति का विकल्प उपलब्ध

    फिलहाल, सरकार ने औरंगाबाद जिला के ग्राम भखरूआं (75) एवं तरारी (आंशिक 74) को नगर परिषद में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा- तीन, चार एवं आठ के अंतर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया है।

    कहा गया है कि धारा पांच के अंतर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा छह के अंतर्गत नगरपालिका का क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना निर्गत की जाएगी। शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार इन क्षेत्रों को नगर परिषद में सम्मिलित किए जाने के पश्चात दोनों ग्रामों को सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ वहां के नागरिकों को मिल सकेगा।

    शहरी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इससे राज्य में शहरीकरण में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण है कि मुख्य पार्षद अंजली कुमारी ने इस मुद्दे को लेकर डीएम और प्रधान सचिव से मुलाकात की थी। जून 2025 में इस आशय का प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा बिहार सरकार को भेजा गया था।

    समझिए धारा पांच और छह क्या कहता है

    बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा पांच और छह इस प्रकरण में महत्वपूर्ण है। यदि धारा पांच के तहत निर्धारित अवधि में कोई विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो सरकार अगले कदम पर बढ़ेगी। फिर धारा छह के तहत नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

    धारा पांच नगरपालिकों की सीमा में किसी भी बदलाव या परिवर्तन से संबंधित है, जबकि धारा छह नगर पालिका क्षेत्र के गठन से जुड़ी है, जिसमें किसी बड़े शहरी क्षेत्र, शहर या कस्बे को नगर पालिका क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

    ऐसे हुई थी कोशिश असफल

    जब वर्ष 1972 से 77 तक यमुना प्रसाद स्वर्णकार नगरपालिका के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भखरुआं को शामिल करने की कोशिश की थी। उनके निर्णय के खिलाफ कुछ लोग पटना उच्च न्यायालय चले गए और एक रणनीति के तहत राष्ट्रीय इंटर स्कूल में बने नए मतदान केंद्र पर किसी ने मतदान नहीं किया।

    नतीजा तब भखरुआं नगर पालिका का हिस्सा नहीं बना। अब कुछ लोग मात्र टैक्स देने के कारण आपत्ति जताते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबको उम्मीद है कि इस बार नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार जरूर होगा।