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    न्यायालय ने मदनपुर थानाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

    By JagranEdited By:
    Updated: Wed, 04 Nov 2020 06:11 PM (IST)

    औरंगाबाद। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दर्ज मदनपुर थाना कांड संख्या 138/19 में मुख ...और पढ़ें

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    न्यायालय ने मदनपुर थानाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

    औरंगाबाद। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दर्ज मदनपुर थाना कांड संख्या 138/19 में मुख्य आरोपित के खिलाफ कोर्ट में अब तक आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। न्यायालय ने थानाध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट के अवमानना का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश बुधवार को दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह वाद 27 जून 2019 से अंतिम पत्र हेतु लंबित है। इस वाद में मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप है। वाद में सह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मुख्य आरोपित के खिलाफ अब तक न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है। वाद गवाही पर लंबित है। इससे पहले न्यायालय ने थानाध्यक्ष को 2 नवंबर 20 तक न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट करने को कहा था कि आखिर कारण मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप दाखिल नहीं किया गया है। पॉक्सो एक्ट में घटना के दो माह के अंदर आरोप पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। न्यायाधीश के कार्यालय से 16 अक्टूबर 20 को नोटिस के उपरांत कई बार फोन से सूचित किया फिर भी स्वयं नहीं आए और न ही अन्य माध्यमों से न्यायालय में अपना पक्ष रखा। कोर्ट का मानना है कि यह न्यायालय के आदेश का घोर उल्लंघन है। स्पष्टीकरण का जवाब देना उनका कर्तव्य है। धारा 345 के तहत मामला बनता है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि थानाध्यक्ष के खिलाफ धारा 345 के तहत मुकदमा दर्ज करें। सम्मन जारी करें। 13 नवंबर 20 तक न्यायालय में उपस्थित होकर थानाध्यक्ष अपना पक्ष रखेंगे। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश की प्रतिलिपि एसपी को भेजा है। उधर इसी कोर्ट के द्वारा अभियोग पत्र 02/20 की सुनवाई करते हुए महिला थाना के थानाध्यक्ष एवं मदनपुर थानाध्यक्ष से स्प्ष्टीकरण मांगा है। अधिवक्ता ने बताया कि मामला मदनपुर थाना क्षेत्र की है जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने की है। पीड़ित पक्ष ने अभियोग के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया है कि नाबालिग का अपहरण गांव के ही एक युवक ने 5 अक्टूबर 20 को किया और पटना ले गया। पटना में लगातार 10 दिनों तक दुष्कर्म किया जिससे नाबालिग विक्षिप्त हो गई है। इस घटना की सूचना स्वजनों के द्वारा मदनपुर थाना और उसके बाद महिला थाना को दी गई पर दोनों थाना के थानाध्यक्ष मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार कर दिया। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने दोनों थानाध्यक्षों को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

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