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    Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति जुलूस और सभा पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 06:05 PM (IST)

    औरंगाबाद में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वाणिज्य कर कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर ज़ोर दिया गया। संयुक्त आयुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी वीडियोग्राफी होगी। बिना अनुमति सभा जुलूस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अधिसूचना से पहले तैयारियाँ शुरू करने के निर्देश दिए गए।

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    विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति जुलूस और सभा पर रोक। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाणिज्य कर कार्यालय औरंगाबाद में संयुक्त कर आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग रवि रंजन आलोक की अध्यक्षता में कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    कार्यक्रम में निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों के दायित्वों तथा कर्तव्यों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित करने की जानकारी दी गई।

    प्रशिक्षण के पहले सत्र में, संयुक्त आयुक्त ने वीवीटी और वीएसटी के सदस्यों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशिका में अधिसूचित नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना और नामांकन की तिथि से राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों से संबंधित सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना आवश्यक है।

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    नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, संबंधित अभ्यर्थियों के समर्थकों, जुलूसों, वाहनों और चुनाव आयोग के मानकों के अनुसार अन्य आवश्यक तथ्यों की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। नोडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नामांकन अवधि के दौरान सभी संबंधित पक्षों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    सभा, जुलूस और अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति लेना आवश्यक 

    संयुक्त आयुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सभा, जुलूस और अन्य गतिविधियों के लिए संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या भाषण रैली करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित विभिन्न सभा, जुलूस और रैलियों की वीडियोग्राफी के बाद कार्यालय में संबंधित सीडी का अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद, आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वाहन और समर्थकों की संख्या, भीड़, ध्वनि यंत्र, साउंड बाक्स, पंडाल और अन्य आधारभूत संरचनाओं की जानकारी शामिल होगी।

    नोडल पदाधिकारी ने कहा कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पहले ही सभी तैयारियों को प्रारंभ किया जाएगा। बैठक में राज्य कर संयुक्त आयुक्त ज्ञानी दास, सहायक आयुक्त गुंजन कुमार, संतोष कुमार राज, कर सहायक अनामिका कुमारी, राज्य कर सहायक आयुक्त गीता कुमारी, काजल कुमारी, विभा कुमारी, कुमारी सरस्वती, आलोक कुमार, अर्जुन कुमार, शुभम कुमार और चंदन कुमार उपस्थित रहे।