Bihar: सिर्फ 62 यूनिट बिजली खपत पर आया 210 रुपये का बिल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले- ये तकनीकी भूल
बिहार सरकार की घोषणा के बावजूद कि 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त है औरंगाबाद में एक उपभोक्ता को 62 यूनिट खपत पर भी बिल भेजा गया। विभाग ने इसे तकनीकी गलती बताया है और सुधार की बात कही है। जनप्रतिनिधियों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है। सरकार के अनुसार 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर ही बिल बनेगा। यह नियम सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू है।

संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद)। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 125 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल नहीं लगेगा। इससे संबंधित जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक, अगर किसी विद्युत उपभोक्ता की एक महीने का बिजली खपत 125 यूनिट तक है तो उसका बिजली बिल शून्य रहेगा। किसी तरह की कोई राशि विभाग को संबंधित उपभोक्ता को नहीं देनी है, लेकिन यहां मामला उल्टा है।
प्रखंड के शमशेर नगर निवासी सुरेश पांडेय के पुत्र दिलीप कुमार को विभाग ने 15 अगस्त तक 210 रुपये भुगतान करने का बिल दिया है, जबकि खुद ही खपत मात्र 62 यूनिट बता रहा है। यह बिल जुलाई 2025 के लिए है। बिल पर लाल मोटे अक्षर में लिखा है- निशुल्क यूनिट -शून्य और अनुदानित यूनिट- 62 है। इसके बाद बिल बनाया गया है। जिसमें 15 अगस्त तक संबंधित उपभोक्ता को 210 रुपये भुगतान करना है।
सवाल है कि जब 62 यूनिट ही खर्च हुआ तो फिर 210 रुपये का बिल कैसे निर्मित हो गया। इस पत्र पर विभाग द्वारा जो डेटा दिया गया है उसके मुताबिक अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक में सर्वाधिक 68 यूनिट अगस्त 2024 में खपत हुआ था।
इस संबंध में कार्यपालक अभियंता मुख्तार आलम ने बताया कि 125 यूनिट तक बिजली विपत्र शून्य रहेगा। इसके अलावा बताया कि यह तकनीकी भूल हो सकती है। विद्युत विपत्र ऑटो जनरेट होता है और इसमें गलती की संभावना बनी रहती है। इस तरह के बिलों में सुधार किया जा सकता है। अगर किसी उपभोक्ता को इस तरह से बिल आता हो तो वह विभाग से संपर्क कर सुधार करवा सकते हैं।
पूर्व जिला परिषद सदस्य और जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव शमशेर नगर गांव निवासी नन्हकू पांडेय का कहना है कि जब सरकार ने वादा किया है और प्रत्येक विपत्र पर सरकार की तरफ से लिखित वादा किया जा रहा है कि 125 यूनिट तक विपत्र शून्य रहेगा तो फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी गलती विभाग की लापरवाही है।
125 यूनिट के बाद ही बनेगा विपत्र
कार्यपालक अभियंता मुख्तार आलम बताते हैं कि सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसके मुताबिक 125 यूनिट तक विद्युत खपत होने पर विपत्र शून्य रहेगा, लेकिन इससे अधिक खपत होने पर 125 यूनिट कुल खपत यूनिट में से घटा दिया जाएगा और शेष खपत हुए यूनिट का विपत्र बनेगा जिसका भुगतान उपभोक्ताओं को करना है।
सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर नियम लागू
विद्युत उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से जो विपत्र दिया जा रहा है उस पर लाल मोटे अक्षर में लिखा गया है कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं से अब 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ जुलाई माह की खपत से लागू है- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार।
विपत्र पर मुख्यमंत्री की तस्वीर भी सबसे ऊपर दाहिनी तरफ चस्पा है। इस संबंध में जब कार्यपालक अभियंता से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुटीर ज्योति, ग्रामीण घरेलू और शहरी घरेलू तीन श्रेणी हैं और सरकार द्वारा किए गए सभी घरेलू उपभोक्ताओं के वादे में यह तीनों श्रेणी शामिल है। इसलिए 125 यूनिट तक विपत्र शून्य ही रहेगा।
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