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    आवास भत्ते के लिए प्रधानाध्यापकों को देना होगा दूरी प्रमाण पत्र, DPO ने जारी किए निर्देश

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    औरंगाबाद में आवास भत्ता के लिए शिक्षकों को दूरी प्रमाण पत्र देना होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) ने प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए निर्देश जा ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। आवास भत्ता के लिए दूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किया गया है। आवास भत्ता से संबंधित प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

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    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा दिए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाध्यापकों द्वारा सीधे पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवास भत्ता स्वीकृति के लिए आवेदन दिया जाना खेदजनक है।

    पथ निर्माण विभाग कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। इसके बाद डीपीओ के द्वारा कहा गया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

    इसे गंभीरता से लेते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिले के अंतर्गत नगर परिषद और नगर पंचायत मुख्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि में अवस्थित सभी विद्यालयों की सूची समेकित करें।

    साथ ही संबंधित सक्षम प्राधिकार, जैसे पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग से समन्वय स्थापित कर दूरी प्रमाण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

    यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्गत दूरी प्रमाण पत्रों के साथ विद्यालयों की सूची एक सप्ताह के भीतर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि बढ़े हुए आवास भत्ता के अनुरूप शिक्षकों एवं कर्मियों को भुगतान किया जा सके।
    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।