औरंगाबाद में बिना परमिट के चल रही यात्री बस जब्त, मालिक पर 1.54 लाख जुर्माना; कोयला लदे ट्रकों पर भी कार्रवाई
औरंगाबाद में परिवहन विभाग ने बिना परमिट और कागजात के चल रहे यात्री वाहनों और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की। एक यात्री बस को बिना परमिट के जब्त कि ...और पढ़ें
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बस स्टैंड की फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। परिवहन विभाग की टीम ने बिना परमिट एवं कागजात के संचालित यात्री वाहनों और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई किया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बिना परमिट के लंबी दूरी तक संचालित एक यात्री बस को शहर के ओवरब्रिज के पास से जब्त किया है। यह बस औरंगाबाद से धनबाद की ओर जा रही थी।
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने परिचालन से संबंधित परमिट की मांग की तो चालक एवं कर्मचारियों द्वारा कोई परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मालिक से संपर्क करने पर बस के पास परमिट नहीं होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद वाहन को जब्त कर मालिक पर एक लाख 54 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
एडीटीओ ने स्पष्ट किया कि बिना परमिट लंबी दूरी तक यात्री बसों का परिचालन अवैध है और इससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता है। इस कार्रवाई के बाद जिले के बस संचालकों में हड़कंप है। बताया जाता है कि औरंगाबाद से होकर गुजरने वाली कई बसें बिना वैध परमिट के चल रहे हैं।
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ने दानी बिगहा बस स्टैंड के पास से बुधवार को एक सूमो जब्त किया है। निजी निबंधन के बावजूद पटना जाने वाले यात्रियों को ढो रहा था। जैसे ही जांच अभियान शुरू हुआ, अन्य चालक अपने वाहनों को लेकर फरार हो गए, जिस कारण केवल एक वाहन जब्त किया जा सका।
कोयला लदे पकड़े गए तीन ट्रक
जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी के नेतृत्व में जीटी रोड पर चलाए गए जांच अभियान के दौरान कोयला लदे तीन ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया। वाहनों पर निर्धारित सीमा से अधिक भार पाया गया, जिसके लिए कुल दो लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने बताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

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