अनुमंडल पदाधिकारी ने किया अपर समाहर्ता को गुमराह
अररिया। फारबिसगंज अनुमंडल के बथनाहा विद्यालय की भूमि व भवन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने
अररिया। फारबिसगंज अनुमंडल के बथनाहा विद्यालय की भूमि व भवन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर जांच प्रतिवेदन अपर समाहर्ता अररिया ने समर्पित करने का निर्देश दिया था। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज द्वारा इस बाबत जिला मुख्यालय को गलत रिपोर्ट भेजी गई है। इसका खुलासा लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज द्वारा आरटीआइ से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 412 दिनांक- 25-10-17 के साथ संलग्न पत्रों से हुआ है।
जानकारी के मुताबिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह जांच पदाधिकारी नरपतगंज के ज्ञापांक- 450, दिनांक 30-6-2015 के द्वारा जिला पदाधिकारी अररिया को मध्य विद्यालय कोसी शिविर बथनाहा की अतिक्रमित भूमि व भवन को मुक्त कराने हेतु जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। जिस आलोक में अपर समाहर्ता अररिया के कार्यालय से निर्गत ज्ञापक-39, दिनांक 11-1- 2016 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज को निर्देश दिया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह जांच पदाधिकारी नरपतगंज के जांच प्रतिवेदन के आलोक में स्थल निरीक्षण कर जांचोपरांत विधि सम्मत कार्यवाही कर सूचित करें। पत्र के आलोक में वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज अनिल कुमार ने स्थल निरीक्षण कर पत्रांक -297, दिनांक -23-2-2016 को समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया की भूमि से संबंधित मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूर्णिया में वाद संख्या 03/14 तथा माननीय न्यायालय सब जज प्रथम अररिया में वाद संख्या 193/13 अभी लंबित है। मामला न्यायालय में लंबित रहने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने सीएस खाता संख्या- 179 ,182, 184, 183 ,181 ,180 एलएन. 01 से 08 तक कुल रकवा 5.34 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया था । लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी फोरबेसगंज ने जिला पदाधिकारी अररिया को गुमराह करते हुए अपने प्रतिवेदन में खाता संख्या 95, खेसरा संख्या 474, कुल रकवा 1. 75 एकड़ भूमि पर न्यायालय अररिया में लंबित वाद की जानकारी दी। जिससे स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने जानबूझकर वरीय पदाधिकारी को गुमराह किया है । इसका खुलासा लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज के द्वारा आरटीआई से प्राप्त प्रतिवेदन संख्या 412 दिनांक- 25-10-17 के साथ संलग्न पत्रों से हुआ है। मामले का खुलासा होने के बाद स्थानीय समाजसेवी रामचंद्र शाह के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया व जिला पदाधिकारी अररिया को पत्र भेजकर विद्यालय की भूमि व भवन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया था। जिस आलोक में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के पत्रांक 02/शि .-18-01/207 खंड -450 दिनांक 5 -3-2018 के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया को श्रीसाह के आवेदन में उल्लेखित ¨बदुओं पर नियमानुकूल कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
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