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    Araria News: देह व्यापार से मना करने पर मां ने बेटी को धक्का देकर मारा, उम्रकैद की सजा

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:16 AM (IST)

    अररिया में एक मां को अपनी बेटी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश करने और इनकार करने पर उसे धक्का देकर मारने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ...और पढ़ें

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    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, अररिया। जोकीहाट थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में एक मां द्वारा अपनी ही बड़ी बेटी की उंचे स्थान से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी की।

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    अदालत ने इस घटना को मानवता के प्रतिकूल अपराध माना है तथा आरोप प्रमाणित होने पर शुक्रवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई कर आरोप सिद्ध मां को आजीवन कैद की सजा सहित पचास हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।

    उक्त सेशन कोर्ट ने सत्र वाद संख्या-93/2022 के इस मामले में सुनवाई पूरी की। आरोप है कि जोकीहाट थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव वार्ड नंबर-12 निवासी अशद उर्फ अरशद की पत्नी अंजुम खातून अपनी बेटी जुलेखा उर्फ बुधनी के साथ कई दिनों से मारपीट कर प्रताड़ित करती रही।

    इसी क्रम में 15 अक्टूबर, 2021 को जान मारने की मंशा से बेटी को उंचे स्थान से नीचे धकेल दिया, और जब तक उसकी सांसें नही थमी, उसे टेम्पो में घुमाते रखा। जिसमें जुलेखा की मौत हो गई।

    इतना ही नहीं, इस घटना पर स्थानीय पुलिस ने अपने जांच में पर्दा उठाते पाया कि आरोपित अंजुम खातून मृतका से गलत काम करवाने को लेकर पिछले कई दिनों से मारपीट कर यातनाएं दे रही थी, लेकिन जब सुलेखा मां की बात नहीं मानी तो एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी।

    अदालत ने फैसले में उल्लेख किया है कि आरोपित ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में खुलासा किया है कि अंजुम खातून अपनी सौतेली बेटी रूबिना के कथित अपहरण के आरोप में भी महिनों जेल में बंद थी, जिस कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गयी थी।

    इस कारण वह अपनी बेटी जुलेखा से अवैध धंधा करना चाहती थी, जिसका उसकी बेटी ने प्रताड़ना सहने के बावजूद विरोध दर्ज कराई। नतीजा हुआ कि 15 अक्टूबर को षड्यंत्र के तहत जुलेखा उर्फ बुधनी की हत्या कर दी गई।

    इस मामले में दोषसिद्ध आरोपित अंजुम खातून की सास तथा मृतका की दादी मंगरी खातून ने महलगांव थाने में 15 अक्टूबर 21 को कांड संख्या-487/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें पोती की हत्या के मामले में पोतोहू अंजुम खातून को आरोपित किया गया।

    सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने भाग लिया और इस घटना के संदर्भ में साक्ष्य की श्रृंखला अदालत के समक्ष दाखिल की। अदालत ने दोषसिद्ध आरोपित अंजुम खातून की इस घटना को समस्त मानवता को कलंकित करने वाला माना है और आजीवन कैद की सजा सहित जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।