अररिया में दारोगा हत्या मामले में आया फैसला, धीरेन्द्र यादव सहित 18 आरोपितों को उम्रकैद और जुर्माना
अररिया में छह महीने पहले लक्ष्मीपुर चौक पर दारोगा राजीव रंजन मल्ल की हत्या मामले में स्पीडी ट्रायल पूरा हुआ। जिला अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने 18 आरोपितों को दोषी पाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा और प्रत्येक पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जागरण संवाददाता, अररिया। करीब छह महीने पूर्व लक्ष्मीपुर चौक पर फुलकाहा थाना में पदस्थापित दारोगा राजीव रंजन मल्ल की हत्या से संबंधित लंबित मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी की।
जिला अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत में दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के कुल 18 आरोपितों के खिलाफ दोष प्रमाणित पाया।
सोमवार को सजा की बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात उक्त सभी दोषसिद्ध आरोपितों को उम्रकैद की सजा काटने सहित प्रत्येक को पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
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